सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Jan 2021 2:47 PM IST

  • सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करते हुए, पक्षकार को विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

    न्यायमूर्ति राज बीर सिंह की एकल खंडपीठ ने कहा है कि,

    "अगर सबूतों का नेतृत्व किया जाता है और मजिस्ट्रेट या अदालत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में शादी के प्रदर्शन के संबंध में संतुष्ट है, जो सारांश प्रकृति के हैं, तो सख्त सबूत विवाह के आवश्यक पंरपरा के प्रदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है।"

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि,

    "यह तय है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, विवाह के तथ्य पर विचार करना आवश्यक है। यदि दोनों पक्ष ने शादी कर ली है या दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो यह रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया सामग्री है। विवाह की प्रकृति के आधार पर अदालत रखरखाव का दावा करने वाली महिला के पक्ष में विचार कर सकती है।"

    साल 1999 के द्वारिका प्रसाद सतपथी बनाम बिद्युत प्रवर दीक्षित और अन्य AIR 1999 SC 3348 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का संदर्भ दिया गया था। इसमें कहा गया था कि धारा 125 के तहत विवाह का प्रमाण के जो मानक हैं, वे उतने सख्त नहीं हैं जितने कि धारा 494 IPC (Bigamy) के अपराध के लिए सख्त है।

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि,

    "धारा 125 के तहत एक आवेदन में पारित आदेश पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को निर्धारित नहीं करती है।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि,

    "रखरखाव प्राप्त करने के लिए उपेक्षित पत्नियों को एक सारांश उपाय प्रदान करने के लिए प्रावधान बनाया गया था।"

    न्यायमूर्ति राज बीयर ने रमेश चंदर कौशल बनाम वी. वीणा कौशल और अन्य AIR 1978 SC 1807 मामले में दिए गए फैसले को दोहराते हुए कहा कि,

    "चूंकि सीआरपीसी की धारा 125 का प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है। इसे महिलाओं, बच्चों या माता-पिता की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। अगर रिकॉर्ड दो तरह की चीजें सामने रखती है तो महिलाओं के पक्ष वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए,"

    बेंच ने स्पष्ट किया कि,

    "सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के आदेश से दुखी दोनों पक्ष अपनी शादी की स्थिति की घोषणा के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं (क्योंकि धारा 125 के तहत पारित आदेश अंतत: उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता है।)"

    आगे कहा कि,

    " सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही के लिए आवश्यक विवाह के प्रमाण की प्रकृति इतनी मजबूत या निर्णायक होने की आवश्यकता नहीं है जितनी की IPC धारा 494 के तहत अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही के लिए जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र प्रकृति में निवारक प्रकृति का है। मैजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट द्वारा पेश किए गए वैवाहिक विवाद में क्षेत्राधिकार को रद्द नहीं कर सकता है। धारा का उद्देश्य एक त्वरित उपाय, और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित पक्ष की स्थिति के रूप में दीवानी न्यायालय द्वारा अंतिम निर्धारण के अधीन है, जब पति इस बात से इनकार करता है कि आवेदक उसकी पत्नी नहीं है। यह सब मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में पता लगाना है कि क्या दोनों (पति-पत्नी) के बीच कुछ विवाह समारोह थे भले ही वे अपने पड़ोसियों की नजर में पति-पत्नी के रूप में रहे हों या दोनों ने संबंध बनाकर बच्चा पैदा किया हो। "

    इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लिए गए निर्णय की प्रकृति अस्थायी है। किसी भी सिविल कार्यवाही (संतोष बनाम नरेश पाल, (1998) 8 SCC 447) के निर्णय के अधीन है।

    पृष्ठभूमि

    तत्काल मामला एक संशोधन था। इसमें फैमिली कोर्ट ने इरशाद अली को अपनी पत्नी का रखरखाव के मासिक भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली गई थी।

    संशोधनवादी ने तर्क दिया था कि,

    "दिया गया आदेश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है, क्योंकि इसके विपरीत एक पक्ष उसकी कानूनी रूप से पत्नी नहीं है और इस प्रकार धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है।"

    आगे कहा गया था कि,

    "विवाह के समय संशोधनवादी एक नाबालिग था, जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। इसलिए वह विवाह के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम नहीं था। यह भी कहा गया कि उनकी पत्नी द्वारा दायर निकाहनामा में उनके हस्ताक्षर नहीं थे और उक्त दस्तावेज जाली थे।"

    आगे कहा कि,

    "फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे गए सभी सबूतों की सही तरीके से जांच नहीं की। इसलिए हाईकोर्ट से एक विशेषज्ञ के परामर्श से दस्तावेजों की फिर से जांच करने का आग्रह किया गया।"

    निष्कर्ष

    हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि,

    "पक्षकारों की बातें सुनने और साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि नीचे की अदालत ने पूरे प्रासंगिक तथ्यों और सबूतों पर विचार किया है और नीचे दी गई अदालत का फैसला साक्ष्य पर आधारित है। आवेगित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं दिखाई जा सकती है। नीचे न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए रखरखाव के मुआवजे को अत्यधिक या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।"

    खंडपीठ ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में भौतिक साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन से भी इनकार कर दिया है।

    आगे कहा कि,

    "संशोधित क्षेत्राधिकार को तभी लागू किया जा सकता है, जब दी गई चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हो, कानून के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं हुआ हो, दर्ज की गई खोज बिना किसी सबूत के आधार पर हो, साक्ष्य की अनदेखी की जाती है या न्यायिक विवेक का मनमाना या व्यापक रूप से उपयोग किया गया हो। न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं को पुनरीक्षित क्षेत्राधिकार की कवायद के कारण अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। तत्काल मामले में इस तरह की कोई आकस्मिकता नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए न्यायालय को पुनरीक्षित क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।"

    केस का शीर्षक: इरशाद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story