इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी स्टाफ के 135 सदस्यों की COVID-19 से हुई मौत पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

27 April 2021 4:15 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी स्टाफ के 135 सदस्यों की COVID-19 से हुई मौत पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 से राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर आए 135 व्यक्तियों की मौत पर चुनाव आयोग को कारण नोटिस जारी किया है।

    जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर लोगों को इस घातक वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया है।

    कोर्ट ने अब यूपी राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण वह क्यों विफल रहा।

    कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह बताए कि इस तरह के उल्लंघन के लिए उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है।

    आदेश में कहा गया है,

    "राज्य निर्वाचन आयोग को आगे राज्य में पंचायत चुनावों के आगामी चरणों में तुरंत इस तरह के सभी उपाय करने के लिए निर्देशित दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि COVID-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 20.04.2021 की सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। अन्यथा चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

    पंचायत चुनावों के हालिया चरणों के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 135 शिक्षिकाओं, शिक्षामित्रों और जांचकर्ताओं की मौत का मामला दैनिक समाचार 'अमर उजाला' में प्रकाशित एक रिपोर्ट दिनांक 26.04.2021 में प्रकाशित हुआ था।

    खबर की पुष्टि करने के बाद अदालत ने घटना का न्यायिक नोटिस लिया और कहा,

    "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम उठाए गए कदमों और इसकी पर्याप्तता को दिखाने के लिए किसी भी कागजी कार्रवाई या सार्वजनिक घोषणाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह अब एक खुला रहस्य है कि सरकार 2020 के अंत तक वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए मुश्किल में फंस गई थी। इसके बावजूद राज्य और सरकार पंचायत चुनावों सहित अन्य गतिविधियों में शामिल हो गए।"

    यह देखा गया कि सरकार लगातार सतर्क थी, उसने अपनी दूसरी लहर में महामारी का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया होगा।

    ग़ौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के चलते राज्य पंचायत चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

    ऐसा करते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने चुनाव बूथों पर होने वाले पर्याप्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को अधिसूचित किया है और वह आशा करता है कि राज्य द्वारा पंचायत राज चुनावों के दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक मानदंड अपनाए जाएंगे।

    'राज्य ने चुनावों के दौरान पालन करने के लिए प्रोटोकॉल घोषित किया है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के कारण यूपी पंचायत चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

    इसके विपरीत, हाईकोर्ट ने आज माना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान COVID-19 के दिशानिर्देशों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया।

    इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 मई, 2021 को होगी।

    केस का शीर्षक: क्वारंटीन सेंटर्स में पुन: अमानवीय स्थिति ...

    नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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