मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़े गए आदमी को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी
Shahadat
3 Dec 2025 8:43 PM IST

एक पैरोकर के अपने मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के काम को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उसे अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने इस काम को "न्याय के प्रशासन में गंभीर दखल" और पहली नज़र में क्रिमिनल अवमानना का मामला बताया।
यह घटना रवेंद्र कुमार धोबी नामक व्यक्ति की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान हुई। बहस के दौरान, कोर्ट ने देखा कि आरोपी का पैरोकर बिना इजाज़त के कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था।
पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने यह काम मान लिया।
जस्टिस पहल ने कहा कि ऐसा व्यवहार कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट के तहत न्याय के सही तरीके में काफ़ी दखल है।
अपने आदेश में बेंच ने कहा:
"यह काम...कोर्ट की अवमानना है। यह काम न्याय के प्रशासन में गंभीर दखल और पहली नज़र में क्रिमिनल अवमानना का मामला बनता है।"
इसलिए कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 18 दिसंबर, 2025 को देना है। उन्हें कारण बताने का निर्देश दिया गया कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
इस घटना के बाद जस्टिस पहल ने यह कहते हुए निर्देश दिया कि मामले को एक सही बेंच के सामने लिस्ट किया जाए कि "मेरे सामने नहीं"। मामला एक अलग बेंच के नॉमिनेशन के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया।
Case title - Ravendra Kumar Dhobi vs. State Of U.P. And 3 Others

