इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई से फिजिकल सुनवाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए; वर्चुअल सुनवाई जारी रहेगी
LiveLaw News Network
12 July 2021 10:01 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार 14 जुलाई से दोनों पीठों (लखनऊ और इलाहाबाद में) में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस संबंध में कोर्ट ने एक गाइडलाइंस भी जारी की है। हालाँकि, इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी।
फिजिकल सुनवाई के संबंध में कोर्ट द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं: -
1. फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और तदनुसार, फेस मास्क / कवर पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे।
2. केवल वही अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करेंगे, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं। इसके लिए वे मोबाइल पर या अन्य तरीकों से मामले की सूची दिखाएंगे।
3. केवल वैक्सीन ले चुके अधिवक्ताओं को ही हाईकोर्ट में परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वे बिना किसी विरोध के परिसर में प्रवेश के समय दिखाए जाने वाले प्रमाण पत्र को अपने पास रखेंगे, अन्यथा, समिति फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था को बंद कर सकती है।
4. फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री को अग्रिम जानकारी के साथ वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार ई-मोड भी अगले आदेश तक चालू रहेगा।
5. अधिवक्ता उस न्यायालय कक्ष में उपस्थित होंगे, जिसमें उनके मामले सूचीबद्ध हैं ताकि अदालत कक्षों में भीड़भाड़ से बचा जा सके। इसके साथ ही एक समय में दस से अधिक अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में न रहें।
6. अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित रॉब पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा।
7. अधिवक्ता हाईकोर्ट में इलाहाबाद एवं लखनऊ परिसर के लिए पृथक-पृथक अधिसूचित गेट से प्रवेश करेंगे।
8. हाईकोर्ट परिसर के अंदर 'पान', 'गुटका' और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
9. हाईकोर्ट परिसर में थूकना प्रतिबंधित होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए उसे दण्डित किया जाएगा।
10. यदि लगातार तीन दिनों तक 50 या अधिक COVID-19 पॉजिटिव मामलों का पता चलता है, तो मामलों की फिजिकल सुनवाई अगले आदेश तक स्वचालित रूप से निलंबित हो जाएगी।
11. प्रथम चरण में अधिवक्ता चैंबर्स नहीं खोले जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों पर फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था सफल रही तो चैंबर्स को खोलने का निर्णय लिया जाएगा।