इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद एंड आनंद लॉ फर्म को अंतरिम राहत दी, 138 करोड़ रुपये रिफंड की मांग वाले कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई
Shahadat
13 Nov 2023 1:06 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाकर आनंद एंड आनंद लॉ फर्म को अंतरिम राहत दी।
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लिस्टिंग की अगली तारीख तक कानूनी फर्म के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।
विदेशी क्लाइंट के साथ व्यवहार करते समय याचिकाकर्ता को विदेशी क्लाइंट को प्रदान की गई कानूनी सेवाओं के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जिस पर फर्म हकदार है और विदेश व्यापार नीति और वित्त मंत्रालय के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय दोनों द्वारा प्रदत्त निर्यात लाभ का लाभ उठाया। यह तर्क दिया गया है कि रिफंड देते समय विभाग ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि फर्म द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कानूनी सेवाएं हैं और सेवाओं का निर्यात हैं।
हालांकि, विभाग ने विवाद किया कि चूंकि याचिकाकर्ता फर्म कानूनी सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए कोई आउटपुट सेवा नहीं है, इसलिए कानूनी सेवाओं के निर्यात प्रदान करने के लिए अप्रयुक्त CENVAT क्रेडिट की वापसी के लिए हकदार नहीं है।
हालांकि, सितंबर में याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से 11.71 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई। यह राशि कथित तौर पर गलती से याचिकाकर्ता को वापस कर दी गई। इसके अलावा, कानूनी सेवाओं पर 138 करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप है कि यह सेवाओं का निर्यात नहीं है।
कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने का प्रारंभिक आधार यह है कि विभाग के पास वकीलों और कानून फर्मों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है।
यह तर्क दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ता के पक्ष में अलग मूल्यांकन अवधि के लिए फैसला सुनाया। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य अलग कर अवधि से संबंधित इसी तरह के मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी। इसमें यह भी कहा गया कि निश्चित अवधि के लिए विभाग द्वारा जीएसटी एक्ट की धारा 107 के तहत पहले ही अपील दायर की जा चुकी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में था, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सेवा कर व्यवस्था में विभाग ने यह मुद्दा उठाया कि चूंकि याचिकाकर्ता फर्म कानूनी सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए कोई आउटपुट सेवा नहीं है, जो फर्म को कानूनी सेवाओं के निर्यात प्रदान करने के लिए अप्रयुक्त CENVAT क्रेडिट की वापसी का हकदार बनाती है।
यह तर्क दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तय की गई इस स्थिति को अपील में कभी चुनौती नहीं दी गई। इसलिए यह बाध्यकारी हो गया। चूंकि याचिकाकर्ता के कार्य की प्रकृति सेवा कर व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में नहीं बदली, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई रिफंड देय नहीं है।
आनंद एंड आनंद की ओर से एडवोकेट जे.के. मित्तल और शुभम अग्रवाल उपस्थित हुए।