इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत आरोपी एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान को जमानत दी
Shahadat
21 Jan 2023 4:16 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कथित संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान को यूएपीए मामले में जमानत दे दी।
खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए, 109, 120बी, 201 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया। उनको 27 सितंबर, 2022 को अलीगढ़ से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री और असंवैधानिक साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया था।
एफआईआर के अनुसार, खान पर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ और पीएफआई के समर्थन से आरएसएस के खिलाफ युवाओं की भर्ती करने का आरोप लगाया गया। अलीगढ़ में सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस अजीत सिंह की पीठ के समक्ष उनके वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखा सके कि आवेदक किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल है और न ही उसने किसी भी तरह से किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है।
यह आगे तर्क दिया गया कि वह बिल्कुल निर्दोष है और उसे परेशान करने के इरादे से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया।
अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 27.9.2022 से जेल में बंद है। यदि वह जमानत पर रिहा होता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
हालांकि राज्य के वकील ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और पार्टियों के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दाता राम बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2018 (3) एससीसी 22 में निर्धारित कानून के तहत मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आवेदक को मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने होने का हकदार पाया।
नतीजतन, अदालत ने आदेश दिया कि आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके पर अमल करने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
केस टाइटल- निजामुद्दीन खान बनाम यूपी राज्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन नंबर- 1461/2023]
केस साइटेशन: लाइवलॉ (एबी) 30/2023
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