इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को संपत्ति मामले में जमानत दी
Sharafat
10 May 2022 6:06 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के विधायक आजम खान को संपत्ति को हथियाने और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करने के एक मामले में जमानत दे दी।
इस मामले में एफआईआर आजम और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि देश के विभाजन के दौरान, एक इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान चला गया और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन खान ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश करके इसे हथिया लिया और उस संपत्ति पर खान की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक ट्रस्ट द्वारा बनाया गया।
जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। खान की जमानत याचिका को काफी समय तक लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी व्यक्त करने के चार दिन बाद जमानत देने का यह आदेश आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान के आवेदन में जमानत के लिए अपना आदेश पहले ही सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को ने इस मामले के संबंध में खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने नए हलफनामे के माध्यम से कुछ नए तथ्यों को पेश करने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था और इस प्रकार, आदेश उनकी जमानत याचिका में देरी हुई।
इस विशेष मामले के अलावा अन्य सभी मामलों में उन्हें जमानत मिली है। हालांकि हाल ही में उन पर रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक जाली भवन प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ एक एमपी-एमएलए अदालत ने 6 मई को वारंट जारी किया था। सीतापुर जेल से बाहर आने के लिए उन्हें इस मामले में भी जमानत लेने की जरूरत है, जहां वह वर्तमान में बंद हैं।