"पीड़िता अपनी मर्जी से होटल के कमरे में गई थी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

LiveLaw News Network

1 Jun 2021 12:07 PM IST

  • पीड़िता अपनी मर्जी से होटल के कमरे में गई थी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर एक होटल के एक कमरे में एक लड़की (पीड़िता) के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।

    न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि पीड़िता बालिग है और आरोपी के साथ उसके संबंध सहमति से संबंध थे, कहा:

    "(जमानत) आवेदक और पहले शिकायतकर्ता/पीड़िता लंबे समय से रिश्ते में है। वह आवेदक के साथ समय बिताती है और उसके साथ यात्रा करती है। अपनी मर्जी से एक होटल के एक कमरे में जाती है।"

    कोर्ट के सामने मामला

    यह जमानत अर्जी सोनू राजपूत उर्फ ​​जुबैर ने आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 की धारा 3/5 के तहत अपराधों के संबंध में दायर की थी।

    आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक को तत्काल मामले में झूठा फंसाया गया है और हालांकि एफआईआर में पीड़िता, जो कि पहले शिकायतकर्ता है, ने अपनी उम्र का खुलासा नहीं किया था, लेकिन उसने कहा था कि वह एक कामकाजी महिला है। उसका जन्म का वर्ष 1995 के रूप में उल्लेख किया गया है, जो यह दर्शाता है कि वह बालिग है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि एक महीने से अधिक की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से आवेदक के साथ यात्रा की, क्योंकि दोनों का प्रेम संबंध था और वह उसके साथ समय बिताती थी।

    दूसरी ओर पीड़िता ने कहा कि शुरू में उसे नहीं पता था कि आवेदक मुस्लिम है, लेकिन जब उसने उस होटल के रजिस्टर में उसका नाम लिखा देखा, जहां वह आवेदक के साथ गई थी, तब उसे पता चला कि वह एक मुसलमान है। इसके बाद उनके बीच विवाद खड़ा हो गया और उनके बीच शारीरिक संबंध बने।

    कोर्ट का आदेश

    इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने के लिए किसी भी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने आदेश दिया कि आवेदक अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार के साथ जमानत दे दी।

    केस का शीर्षक - सोनू राजपूत @ जुबैर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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