इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामिक स्टेट की विचारधारा के प्रचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

LiveLaw News Network

17 Sep 2021 2:37 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद राशिद खान को जमानत दे दी।

    राशिद खान पर इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को 'प्रसार' करने और लोगों को हिंसा और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए उकसाने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

    न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने उसे आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े जनादेश को देखते हुए जमानत दी।

    आरोपी खान पर धारा 121-ए, 420, 467, 471 और भारतीय दंड संहिता के 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    आवेदक एसएफए नकवी के वकील ने यह तर्क दिया कि खान को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कभी भी महाराष्ट्र सहित किसी भी स्थान पर कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया और न ही कभी भी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा का प्रचार करने के लिए अपने पास कोई दस्तावेज, साहित्य या सीडी रखी।

    यह भी कहा गया कि उसने कभी भी लोगों को हिंसा या किसी राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए नहीं उकसाया।

    अंत में यह तर्क दिया गया कि कथित तौर पर खान से बरामद विवादास्पद सामग्री को पुलिस ने जानबूझकर मामला बनाने के लिए व्यवस्थित किया।

    कोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान जेलों की भीड़भाड़ और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए जमानत देते हुए कहा:

    "दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा का सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दाताराम सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में दिए गए आदेश और दूसरा, (2018) 2 एससीसी 22 में रिपोर्ट किया गया और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना मुझे लगता है कि यह जमानत का मामला है।"

    केस का शीर्षक - मोहम्मद राशिद खान बनाम यू.पी. राज्य

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