इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की, 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

17 Nov 2022 7:15 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की, 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की निरंतरता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. एम. इस्माइल फारूकी पर 'गलत' और 'तुच्छ' याचिका दायर करने के लिए 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद वर्तमान याचिका दायर करने के लिए भी फटकार लगाई कि उसके द्वारा दायर समान याचिका अदालत ने इस साल अगस्त में खारिज की दी थी।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "अदालतों ने समय-समय पर यह भी माना कि किसी भी वादी को अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित मसौदे का अधिकार नहीं है ताकि वह अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार सुलझा सके। गलत और तुच्छ याचिका दायर करके न्याय तक आसान पहुंच का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ...चूंकि इस अदालत द्वारा कम से कम दो मौकों पर मूल्यवान समय व्यतीत किया गया है, इसलिए यह अदालत याचिकाकर्ता पर 11,000/- रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाना उचित समझती है, जिसका भुगतान उसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को आज से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।"

    मामला संक्षेप में

    यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चूंकि चुनाव लड़ने से पहले योगी आदित्यनाथ द्वारा दायर हलफनामा चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4 ए के प्रावधानों के अनुसार नहीं था, इसलिए विधायक के रूप में उनका चुनाव कानूनी नहीं है। परिणामस्वरूप, भले ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कानून के अनुसार उनकी निरंतरता की पुष्टि नहीं की जा सकती है, जो यह निर्धारित करता है कि एक मंत्री, जो लगातार छह महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चूंकि उनका हलफनामा उचित नहीं था, इसलिए विधायक के रूप में उनका चुनाव कानूनी नहीं है। चूंकि 6 महीने की अवधि [भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार] 25 सितंबर, 2022 को समाप्त हो गई, इसलिए वह राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य नहीं है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने कहा कि रिट याचिका दायर करने की आड़ में याचिकाकर्ता ने वास्तव में 322 - गोरखपुर शहरी विधान सभा से योगी आदित्यनाथ के चुनाव को चुनौती दी।

    न्यायालय ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर करके ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है और चूंकि याचिकाकर्ता चुनाव में न तो निर्वाचक है और न ही उम्मीदवार। विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "वर्तमान याचिका खारिज होने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव याचिका को कौन पसंद कर सकता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 81 में यह प्रावधान है कि चुनाव याचिका (ए) किसी भी मतदाता या (बी) ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा धारा 81 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि मतदाता का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो उस चुनाव में वोट देने का हकदार है, जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह 322 - गोरखपुर शहरी विधान सभा में रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है। इसलिए यह अदालत मानती है कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।"

    इस संबंध में न्यायालय ने तेज बहादुर बनाम नरेंद्र मोदी (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका दायर करने का अधिकार पूरी तरह से निर्भर करता है। सवाल है कि क्या कोई विशेष व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है या उम्मीदवार है या विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- डॉ. एम इस्माइल फारूकी बनाम आदित्यनाथ [रिट- सी नंबर- 7524/2022]

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