इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार, डीजीपी को निर्देश, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एक क्लिक में उपलब्ध करवाएं

Sharafat

13 Dec 2022 6:02 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी आरोपी का आपराधिक इतिहास एक क्लिक (Stroke) में उपलब्ध हो सके।

    न्यायालय ने अधिकारियों से निर्देश/जवाब/शपथपत्र के माध्यम से या अन्यथा अभियुक्त के पूरे आपराधिक इतिहास का खुलासा करने के लिए अदालत में जवाब देने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कहा।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    " वर्तमान डिजिटल युग में जहां अब सब कुछ संभव है और एक बटन के प्रेस या माउस के एक क्लिक के साथ सबकुछ उपलब्ध है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास न्यायालयों को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस एजेंसी के पोर्टल के माध्यम से तत्काल एकत्र नहीं किया जा सकता। । यदि यह अपडेट नहीं है या एक्टिव नहीं है तो यह चिंता का विषय है।"

    जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व सांसद बाल बाल कुमार पटेल उर्फ ​​राज कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिया, जो एक धोखाधड़ी के मामले में मारे गए डकैत ददुआ का भाई है।

    गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करने में विसंगतियों को नोट किया।

    यूपी राज्य की ओर से सब-इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव गोस्वामी द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे (दिनांक 10 जून, 2022) में यह उल्लेख किया गया था कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि, सब-इंस्पेक्टर द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में पहले शिकायतकर्ता के वकील ने आपत्ति की और अदालत को अवगत कराया कि आरोपी का वास्तव में 11 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है।

    अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास दाखिल करने में विसंगति को देखते हुए न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए बांदा के पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और उस हलफनामे में यह खुलासा हुआ कि वास्तव में आवेदक का वर्तमान मामले सहित 27 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है।

    न्यायालय ने यह देखा कि जिस तरह से यह तथ्य सामने आया और वह भी पहले शिकायतकर्ता के लिए वकील की ओर इशारा करना चिंता का विषय है।

    अदालत ने आगे कहा,

    " यद्यपि किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास किसी मामले में एकमात्र निर्णायक कारक नहीं हो सकता है, लेकिन किसी मामले का निर्णय करते समय निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है ... ऐसा कोई मामला हो सकता है जहां पहले शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार अदालत राज्य/पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे को सच मानती है और मामले को सुनने और तय करने के लिए कार्यवाही करती है, लेकिन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में वास्तविक तथ्य अदालत के सामने नहीं आएंगे।"

    नतीजतन, अदालत ने प्रमुख सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मुद्दे को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने और विवरण रखने के लिए अपने स्तर पर इस मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि निर्देश/जवाब/शपथ पत्र के माध्यम से या अन्यथा अभियुक्त के पूरे आपराधिक इतिहास का खुलासा करने के लिए अदालत में जवाब देने वाले व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर या जानबूझकर प्रयासों से बचने के लिए कुछ निवारक होना चाहिए।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व सांसद और 'ददुआ' डकैत के भाई को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया


    केस टाइटल- बाल कुमार पटेल उर्फ ​​राज कुमार बनाम यूपी राज्य व अन्य

    केस साइटेशन : 2022 लाइवलॉ (एबी) 524

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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