इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व सांसद और 'ददुआ' डकैत के भाई को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Avanish Pathak

12 Dec 2022 1:16 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व सांसद और ददुआ डकैत के भाई को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को चीटिंग और फ्रॉड के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उल्‍लेखनीय है कि पटेल मारे गए डकैत ददुआ के भाई हैं।

    जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420 और 406 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने से भी इनकार कर दिया।

    उन्होंने कहा, "...आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप, इस विषय पर कानून और आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त, यह अदालत 482 याचिकाओं में कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं समझती है।"

    मामला

    पटेल के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने रमाकांत त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति को (प्रथम शिकायतकर्ता) और उसके तीन सहयोगियों के खिलाफ चीटिंगऔर धोखाधड़ी की और उनसे रेत कारोबार में पैसा लगाने के नाम पर 65 लाख रुपये की ठगी की।

    पहले शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि पटेल ने 65 लाख रुपये वापस नहीं किए और फोन कॉल का जवाब देना भी बंद कर दिया।

    यह भी आरोप लगाया गया कि पहले मुखबिर के घर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर धमकी दी कि वह बाल कुमार पटेल को दिए गए पैसे को भूल जाए अन्यथा यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा।

    त्रिपाठी ने पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। उसी को चुनौती देते हुए और अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    राज्य ने धारा 482 याचिका और अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक का नाम एफआईआर में है और उसके खिलाफ आरोप हैं और आवेदक की ओर से गलत बयानी की गई है। वह बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसके कारण पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।

    यह भी तर्क दिया गया कि उसकी ओर से मनमुटाव था और आवेदक ने जांच में सहयोग नहीं किया जैसा कि केस डायरी से स्पष्ट है और जांच में उसके खिलाफ विश्वसनीय सबूत पाए गए हैं।

    दूसरी ओर, अभियुक्त ने तर्क दिया कि एफआईआर एक गलत धारणा के तहत दर्ज की गई है और प्रथम शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच आवेदक और सह-आरोपी के बीच सौदा एक व्यापारिक लेनदेन था और कोई आवेदक द्वारा या तो पहले शिकायतकर्ता या उसके सहयोगियों को कोई प्रस्ताव और आश्वासन नहीं दिया गया था।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि खारिज करने के चरण में केवल अभियोजन पक्ष की सामग्री को देखा जाना चाहिए और अदालत आरोपों की शुद्धता या अभियुक्तों के बचाव में तल्लीन नहीं हो सकती है और मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकती है।

    राज्य, शिकायतकर्ता और अभियुक्त को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया सह-आरोपी के साथ-साथ प्रथम शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों के साथ व्यवहार करते हुए आवेदक की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। इसलिए, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं पाया।

    अग्रिम जमानत के मामले पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के लिए मामला नहीं बना सकता है।

    केस टाइटल: बाल कुमार पटेल उर्फ राज कुमार बनाम यूपी राज्य। और अन्य।

    केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एबी) 524

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