"इस तरह के अपराध ने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चचेरी बहन से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

29 Nov 2021 7:23 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी चचेरी बहन (जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया) पर बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    हाईकोर्ट ने अपराधी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध ने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया।

    न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की खंडपीठ ने मामले की स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता (जमानत आवेदक) और बलात्कार पीड़िता भाई-बहन (चचेरे भाई और बहन) हैं और यह भी नोट किया कि बच्चे का डीएनए अपीलकर्ता से मेल खाता है।

    प्रस्तुतियां सामने रखीं

    अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों की गलत व्याख्या की। एफआईआर दर्ज करने में एक महीने और चौबीस दिन की अस्पष्टीकृत देरी की गई और कानून की नजर में प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं।

    यह भी तर्क दिया गया कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी और अपीलकर्ता निर्दोष है। उसने कथित अपराध नहीं किया है।

    मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को केवल पीड़ित के बेटे की डीएनए रिपोर्ट के साथ अपीलकर्ता की डीएनए रिपोर्ट के मिलान के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया गया, क्योंकि पीड़ित और अपीलकर्ता भाई-बहन हैं। चूंकि तीनों व्यक्ति यानी पीड़िता, उसके पुत्र और अपीलकर्ता एक ही पूर्वज के वंशज हैं और एक ही वंश वृक्ष होने के कारण उनका डीएनए मिलान समान है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीड़िता के पिता और अपीलकर्ता के पिता एक ही पिता वाले सगे भाई हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि केवल डीएनए के मिलान पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि उचित नहीं।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि बलात्कार के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे और अपीलकर्ता का डीएनए भी मेल खाता है। इसलिए, उसने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध जघन्य है और उनकी जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

    कोर्ट का आदेश

    मामले के रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अदालत के समक्ष अपने बयान में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया और कहा कि कथित बलात्कार के कारण वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का पिता अपीलकर्ता है।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि बच्चे का डीएनए अपीलकर्ता के साथ मेल खाता है, अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा:

    "यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता और पीड़िता भाई-बहन (चचेरे भाई और बहन) हैं। इस तरह के अपराध ने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है, मेरी दृढ़ राय है कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार नहीं है।"

    केस का शीर्षक - देवेश बनाम यूपी राज्य

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