इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 1 अप्रैल के बाद से COVID-19 से मरने वाले अधिवक्ताओं के परिवारों के लोगों को 5 लाख रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया
LiveLaw News Network
19 April 2021 4:11 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण कदम में उन अधिवक्ताओं के परिवारों/नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (5 लाख रुपये) प्रदान करने का फैसला किया है जिनकी COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि बार एसोसिएशन उन सभी अधिवक्ताओं के आश्रितों या नामितों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2021 के बाद हुई है। इस आशय का एक प्रस्ताव शुक्रवार (16 अप्रैल) को एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय द्वारा पारित किया गया।
संकल्प में कहा गया है कि 5 लाख रुपये उन अधिवक्ताओं के परिवारों/नामितों को दिए जाएंगे, जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2021 (COVID-19 के कारण) के बाद हुई है।
इसके अलावा, कार्यकारी निकाय ने COVID-19 से पीड़ित अधिवक्ताओं और जो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का निर्णय लिया है।
एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि जो अधिवक्ता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें बार एसोसिएशन के मोबाइल नंबर 9450613890 या 7785804544 पर अपना विवरण भेजने की आवश्यकता है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता (आरटीजीएस माध्यम से) प्रदान की जा सके।
ऐसे अधिवक्ताओं को विस्तार से उनके नाम, पंजीकरण संख्या, बैंक खाता संख्या IFSC कोड, बार एसोसिएशन के कंप्यूटर नंबर का उल्लेख करना होगा और फिर उन्हें एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दो नंबरों में से इसे भेजना होगा।
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