इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़बरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

14 Sep 2021 1:10 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़बरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट नेमरीजों का ज़बरदस्ती इलाज करने के और सरकार की आलोचना करने के आरोप में डॉक्टर कफील के दूसरे निलंबन के आदेश पर रोक लगाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मरीजों का ज़बरदस्ती इलाज करने और राज्य सरकार की नीति की आलोचना करने में कथित संलिप्तता के लिए पारित 'दूसरे निलंबन' के आदेश पर रोक लगा दी।

    न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालंकि सरकार को एक महीने की अवधि के भीतर उनके खिलाफ जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

    संक्षेप में मामला

    डॉक्टर कफील ने एक रिट याचिका के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित 31 जुलाई, 2019 के निलंबन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनके खिलाफ जांच समाप्त नहीं हुई है।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2015) 7 एससीसी 291 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर निलंबन आदेश लागू नहीं हो सकता।

    यह विशेष निलंबन आदेश यूपी सरकार द्वारा एक घटना के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना बाल चिकित्सा विभाग (बहरीच जिले में) में मरीजों के परिवारों से कथित तौर पर बातचीत की, जिससे वार्ड में समस्याएं पैदा हुईं।

    आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि वह पहले से ही एक निलंबित कर्मचारी है, इसलिए दूसरा निलंबन आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो राज्य सरकार को एक नया निलंबन आदेश जारी करने की अनुमति देता है जब कर्मचारी पहले से ही निलंबित है।

    दूसरी ओर, सरकार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच रिपोर्ट 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत की गई है और जिसकी एक प्रति उन्हें 28 अगस्त, 2021 को भेजी गई है, जिसमें उन्हें जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया है।

    साथ ही यह भी कहा गया कि जांच तेजी से पूरी की जाएगी।

    यह देखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, अदालत ने सभी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और 31 जुलाई, 2019 को पारित निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

    इस मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है और इस तिथि में, सरकार को अदालत को डॉक्टर खान के खिलाफ जांच के परिणाम के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है।

    संबंधित समाचारों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विरोध बैठक में सीएए और एनआरसी के बारे में दिए गए उनके भाषण पर एक प्राथमिकी और उनके खिलाफ लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

    न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो उनके कथित भड़काऊ भाषण के बाद शुरू की गई थी। साथ ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अलीगढ़ के संज्ञान आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है।

    इसी मामले में यूपी सरकार द्वारा डॉक्टर खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया था। हालांकि, पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत डॉक्टर खान की नजरबंदी को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनका भाषण वास्तव में राष्ट्रीय एकता का आह्वान था।

    डॉक्टर कफील खान के बारे में

    डॉक्टर कफील को बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक बंद होने के बाद 63 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। कई पूछताछों से मंजूरी मिलने के बावजूद डॉक्टर कफील को छोड़कर उनके साथ निलंबित किए गए अन्य सभी आरोपियों को बहाल कर दिया गया है।

    डॉक्टर कफील खान के बारे में डॉक्टर कफील को बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें लीक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक बंद होने के बाद 63 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। जांच के बाद मंजूरी मिलने के बाद डॉ कफील को छोड़कर उनके साथ निलंबित किए गए अन्य सभी आरोपियों को बहाल कर दिया गया है।

    शुरू में उन्हें अपनी जेब से भुगतान करके आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए तुरंत कार्य करके एक उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करने की सूचना मिली थी। बच्चों को सांस लेने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए नायक के रूप में सम्मानित होने के बावजूद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही की, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी हो गई।

    डॉक्टर कफील को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया और अप्रैल 2018 में ही रिहा कर दिया गया था। दरअसल, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए उनकी जमानत याचिका को अनुमति दी थी कि व्यक्तिगत रूप से डॉ खान के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही के आरोपों को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

    डॉक्टर कफील को ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सेवा से निलंबित भी कर दिया गया। विभागीय जांच की एक रिपोर्ट ने डॉ कफील को सितंबर 2019 में आरोपों से मुक्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया था।

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