इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते COVID-19 से संक्रमित हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश वीके श्रीनिवास के उपचार की रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

5 May 2021 7:34 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते COVID-19 से संक्रमित हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश वीके श्रीनिवास के उपचार की रिपोर्ट मांगी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से पिछले सप्ताह COVID-19 वायरस का शिकार हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की रिपोर्ट मांगी।

    न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एक खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिवंगत न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की लिस्ट को पेश करने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें शुरू में भर्ती कराया गया था।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की COVID-19 से हुई मृत्यु को लेकर एक मुकदमा दायर किया

    खंडपीठ द्वारा सूचित किया गया था कि विभिन्न निजी अस्पतालों और यहां तक ​​कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ में, जिन रोगियों को भर्ती किया जा रहा था, उनकी अच्छी देखभाल नहीं की गई थी।

    आगे बताया गया कि शाम तक भी जस्टिस श्रीवास्तव का ध्यान नहीं रखा गया था और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसी रात उन्हें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वे पाँच दिनों तक आईसीयू में रहे और अंततः COVID-19 संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया।

    इस पृष्ठभूमि में बेंच ने आदेश दिया,

    "मनीष गोयल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिवंगत न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव को दिए गए उपचार को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। इसके साथ ही यह भी बताने का निर्देश दिया जाता है कि उन्हें संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में 23 अप्रैल, 2021 को सुबह में तुरंत ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया।"

    इसके अलावा, पीठ ने खाली बेड की संख्या की जानकारी के लिए सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाए गए भ्रामक जानकारी पर ध्यान दिया है।

    इसने उल्लेख किया कि भले ही L-2 और L-3 अस्पतालों में कोई बिस्तर नहीं है, पोर्टल खाली जगह दिखाता है और यह केवल इन अस्पतालों को कॉल करने पर पता चलता है कि पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं है।

    इस संबंध में अदालत ने सख्त टिप्पणी की,

    "सरकार की यह दलील कि हम आज सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं, COVID-19 अस्पताल प्रबंधन इस तथ्य के मद्देनजर कि सरकार का दावा है कि पर्याप्त बेड है, मामले पर पर्दा डालते हैं। विभिन्न अस्पतालों और यहां तक ​​कि अंतरिम हलफनामे में उन्होंने दिखाया कि राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों में लगभग 17614 अलगाव बेड और 5510 आईसीयू/एसडीयू बेड है और इसमें कोई कमी नहीं है।"

    केस का शीर्षक: संगरोध केंद्रों में पुन: अमानवीय स्थिति ...

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