केवल विशेष बेंचें ही 9 अप्रैल तक अदालत में बैठेंगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अदालत में कामकाज के लिए 'व्यवस्था और तौर-तरीको' को लेकर गाइडलाइन जारी की
LiveLaw News Network
3 April 2021 10:11 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (02 अप्रैल) को COVID-19 मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर, (COVID-19 के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज से संबंधित) व्यवस्था और तौर-तरीकों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जो 03 अप्रैल 2021 से लेकर 09 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी।
हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया है कि यह न्यूनतम शक्ति के साथ कार्य करेगा और अगले आदेशों तक गठित केवल विशेष पीठों (लखनऊ और प्रयागराज दोनों) में ही कार्यरत रहेगा और नियमित न्यायालयों में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कामकाज नहीं होगा।
सामान्य निर्देश
न्यूनतम आवश्यक संख्या में हाईकोर्ट परिसर और माननीय न्यायाधीशों और उनके सहायक कर्मचारियों (निजी सचिव, पीठ सचिव, चपरासी आदि) में प्रवेश के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
अधिवक्ताओं (w.e.f. 03 अप्रैल 2021) को स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग और अनुप्रयोग अनुभाग में ई-मोड में या फिजिकल रूप में अपने मामले/दस्तावेज/याचिका/आवेदन दाखिल करने होंगे।
गौरतलब है कि पक्षकारों को क्रिमिनल मिस से संबंधित मामलों के संबंध में अर्जीग्रेशन एप्लिकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जमानत अर्जी, प्रत्याशात्मक जमानत, आपराधिक अपील U/s14A(2) एससी/एसटी, हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन, रिट से संबंधित मामले/गिरफ्तारी से संबंधित मामले या तो ताजा मामलों में या इन मामलों में दर्ज मामलों को माननीय अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
हालाँकि, अन्य सभी मामलों में - (नए सिरे से और साथ ही दायर) एप्लिकेशन को दाखिल करना होगा और इन मामलों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि अर्जी की अनुमति के बाद गठित विशेष बेंच द्वारा अनुमति दी जाती है।
इसके अलावा, केवल उन सूचीबद्ध मामलों को माननीय न्यायालयों में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके लिए ई-मेल/ फिजिकल मोड के माध्यम से दायर अर्हता आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत हैं और ऐसे मामलों को केवल अतिरिक्त कार्य सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में जहां हार्ड कॉपी में एक याचिका दायर की गई है और एक आवेदन, काउंटर एफिडेविट आदि को दायर करने की आवश्यकता है, ऐसे आवेदन / आपत्तियां आदि ई-फाइलिंग मॉड्यूल (इलाहाबाद पर उपलब्ध लिंक) हाईकोर्ट की बेवसाइट में दर्ज की जा सकती हैं।
स्टांप रिपोर्टिंग अनुभाग, अगले आदेश तक किसी भी दोष के कारण किसी भी ताजा फ़ाइल को वापस नहीं लेगा और उचित आदेश के लिए संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।
अधिवक्ताओं से संबंधित दिशा-निर्देश
महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं खोले जाएंगे और माननीय न्यायाधीशों और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए निर्धारित रॉबियों को अगले आदेश तक निलंबित रखा जाएगा।
कोर्ट में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को फेस मास्क पहनना होगा और सामाजिक और फिजिकल दूरी के लिए निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, 6 (छह) से अधिक के अधिवक्ताओं को किसी भी समय कोर्ट रूम में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इलाहाबाद के बाहर से आने वाले अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में COVID-19 की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वादियों से संबंधित दिशा-निर्देश
माननीय न्यायालय से उचित अनुमति के बाद ही लिटिगेंट-इन-पर्सन को फिजिकल रूप से अदालत में पेश होने की अनुमति होगी।
हालाँकि, अधिवक्ताओं के क्लर्कों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और हाईकोर्ट में किसी भी लिटिगेंट को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
हाईकोर्ट के परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया गया है और सजा को आकर्षित करेगा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रयागराज, और लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि वे इलाहाबाद और लखनऊ में हाईकोर्ट परिसर में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और उपस्थिति की व्यवस्था करें।
[कृपया उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए पूर्ण दिशानिर्देशों को पढ़ने के लिए संलग्न फाइल को देखें]
गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें