सभी एकतरफा नियुक्तियां तब तक अमान्य नहीं जब तक कि नियुक्त आर्बिट्रेटर 7वीं अनुसूची के भीतर न हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

15 Feb 2023 8:30 AM GMT

  • सभी एकतरफा नियुक्तियां तब तक अमान्य नहीं जब तक कि नियुक्त आर्बिट्रेटर 7वीं अनुसूची के भीतर न हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि आर्बिट्रेटर की सभी एकतरफा नियुक्ति तब तक अवैध नहीं है जब तक कि आर्बिट्रेटर का संबंध ए&सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है।

    जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच अंतर किया, जो आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अनुमति देता है और एक क्लॉज जो किसी एक पक्ष के प्रभारी व्यक्ति के समक्ष आर्बिट्रेशन या उस व्यक्ति के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने माना कि केवल बाद के परिदृश्य में व्यक्तित्व पदनाम न केवल स्वयं आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होगा, बल्कि उसकी ओर से किसी और को नियुक्त करने से भी रोका जाएगा।

    न्यायालय ने आगे कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष दलीलें दाखिल करना और उसमें ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से सहमत होना ए&सी अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान के तहत दिए गए 'एक्सप्रेस समझौते' की आवश्यकता को पूरा करता है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस पक्षकार को आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अमान्यता के कानून की स्थिति के बारे में पता था, यदि वह काफी समय तक आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में भाग लेता है और ट्रिब्यूनल के आदेश का लाभ प्राप्त करता है तो बाद में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता।

    मामले के तथ्य

    पक्षकारों ने 24.03.2018 को समझौता किया। समझौते का क्लॉज 3 आर्बिट्रेशन क्लॉज था और इसने प्रतिवादी को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का एकतरफा अधिकार प्रदान किया। पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। तदनुसार, प्रतिवादी ने आर्बिट्रेशन नोटिस का आह्वान किया और आर्बिट्रेटर को दिनांक 11.05.2019 के पत्र द्वारा नियुक्त किया।

    आर्बिट्रेटर ने 12.05.2019 को अपना प्रकटीकरण दायर किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने बचाव का बयान दर्ज किया और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 19.6.2019 के निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने के लिए (अधिनियम की धारा 9 के तहत हाईकोर्ट द्वारा दी गई) सहमति के अधीन कार्यवाही के निपटान के लिए सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की। इसके बाद आर्बिट्रेटर ने 15.07.2019 को सहमति आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को प्रतिभूतियां प्रदान करने का निर्देश दिया।

    सहमति आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के पक्ष में मेमोरेंडम ऑफ एंट्री के साथ दिनांक 15.07.2019 को बंधक के लिए रजिस्टर्ड समझौते को निष्पादित किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 16(3) के तहत दिनांक 09.12.2019 को आवेदन दायर किया, जिसमें उसने विशेष रूप से यह कहते हुए ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया कि "इस माननीय ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र उन विवादों तक सीमित है, जो या तो 11.5.2019 को या उससे पहले उठे थे।”

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को अधिनियम की धारा 12(5) सपठित प्रविष्टि 12 से 7वीं अनुसूची के तहत चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 के तहत आदेश को भी चुनौती दी।

    पक्षकारों का विवाद

    याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी:

    1. आर्बिट्रेटर को प्रतिवादी द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया गया, इसलिए उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य है। उसके पास पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

    2. आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में मात्र भागीदारी अधिनियम की धारा 12(5) (एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य पर निर्भरता; (2022) 3 एससीसी 1) की प्रयोज्यता को छोड़ने के लिए स्पष्ट समझौते में तब्दील नहीं होगी।

    3. अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को छोड़ने के लिए समझौते को व्यक्त किया जाना चाहिए और लिखित रूप में इसे पक्षकारों के आचरण से नहीं माना जा सकता है (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड पर निर्भरता; (2019) 5 एससीसी 755)।

    4. आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य व्यक्ति भी एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता (पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड; (2020) 20 एससीसी 760 और टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड; (2017) 8 एससीसी 377)।

    प्रतिवादी ने आवेदन की स्थिरता और योग्यता के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दिए:

    1. याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति पर आपत्ति जताने के अपने अधिकार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने काफी समय तक आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में भाग लिया।

    2. याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में खुद को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया, जो अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को खत्म करने के लिए 'एक्सप्रेस समझौते' की आवश्यकता को पूरा करता है।

    3. याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल से सहमति आदेश प्राप्त किया और उस आदेश पर कार्रवाई की।

    4. नियुक्ति पर आपत्ति आर्बिट्रेशन की कार्यवाही से बाहर निकलने के लिए एक बाद का विचार है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    लिखित में समझौता

    न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 12(5) आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से पहले पक्षकारों के बीच किए गए किसी भी समझौते को रद्द कर देती है, जहां नियुक्त व्यक्ति सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी रिश्ते और श्रेणी के भीतर आता है। आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह सातवीं अनुसूची के तहत किसी भी श्रेणी में आता है। हालांकि, धारा के प्रावधान पक्षकारों को विवाद उत्पन्न होने के बाद धारा की प्रयोज्यता से छूट देने की शक्ति प्रदान करते हैं।

    न्यायालय ने कहा कि IBA दिशानिर्देशों के विपरीत, जो कुछ श्रेणियों में आने वाले आर्बिट्रेटर के संबंध में छूट की अनुमति नहीं देता है, ए एंड सी अधिनियम पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद किए गए लिखित समझौते द्वारा ऐसी सभी आवश्यकताओं को माफ करने की अनुमति देता है।

    न्यायालय की राय में यह आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए पक्षों को दी गई स्वायत्तता को पुष्ट करता है।

    हालांकि, न्यायालय ने माना कि समझौते को शब्दों, आचरण या अनकही समझ से नहीं समझा जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि समझौते को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 9 के तहत परिभाषित व्यक्त वादे के बेंचमार्क को पूरा करना है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के लिए औपचारिक समझौते को निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और स्थिति तब संतुष्ट होगी जब नियुक्त करने वाली पार्टी के अलावा अन्य पक्ष आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करेगा।

    न्यायालय ने तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के माध्यम से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया। इसके अलावा, इसने एक सहमति आदेश प्राप्त किया और प्रतिवादी के पक्ष में बंधक समझौते और प्रविष्टि के ज्ञापन को निष्पादित करके उसी के अनुसरण में कार्य किया।

    निम्नानुसार यह आयोजित किया गया,

    “उपरोक्त तिथियां दर्शाती हैं कि आर्बिट्रेशन में याचिकाकर्ता की भागीदारी एकबारगी कार्य या आर्बिट्रेटर के अधिकार क्षेत्र में नासमझ प्रवेश नहीं है; याचिकाकर्ताओं ने मार्च, 2018 से फरवरी, 2020 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के साथ रहने और जीने का सचेत और जानबूझकर निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति को चुनौती देने के लिए चार आवेदन दाखिल करके केवल 2020 में आर्बिट्रेटर की आर्बिट्रेशन से बाहर निकलने का फैसला किया।

    इसके बाद न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता को एकतरफा नियुक्ति के संबंध में कानूनी स्थिति के बारे में पता था, फिर भी वह बिना किसी विरोध या आपत्ति के काफी समय तक आर्बिट्रेशन मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लेता रहा।

    न्यायालय ने माना कि समझौते के निष्पादन के समय टीआरएफ एनेर्गो (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले से ही लागू है। इसके अलावा, भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाने से पहले दिया गया। इसके अलावा, पर्किन्स (सुप्रा) में निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 16(3) के तहत अपने आवेदन में ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में भर्ती होने से पहले दिया गया। इसने कहा कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ की पूरी जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही में अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए सूचित निर्णय लिया।

    एकतरफा नियुक्ति की अमान्यता

    न्यायालय ने कहा,

    “आर्बिट्रेटर की सभी एकतरफा नियुक्तियों को अधिनियम की धारा 12(5) के आवेदन पर स्वचालित रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। कथित अयोग्यता का मूल्यांकन केवल अधिनियम की धारा 12(5) के अधिदेश पर किया जाना चाहिए, जो सातवीं अनुसूची के दायरे में है।

    इसने आगे कहा,

    “सातवीं अनुसूची में किसी एक या सभी परस्पर विरोधी संबंधों द्वारा हिट किए जाने वाले आर्बिट्रेटर के बीच स्पष्ट असमानता पर अंतर बनाया जाना चाहिए और आर्बिट्रेटर को केवल एक पक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण अपात्र प्रदान किया जाना चाहिए।"

    न्यायालय ने टीआरएफ, भारत ब्रॉडबैंड और जयपुर जिला परिषद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को इस आधार पर अलग किया कि इन निर्णयों में आर्बिट्रेशन क्लॉज पर विचार किया गया है, जो एक पक्ष के सीएमडी/एमडी के समक्ष आर्बिट्रेशन के लिए प्रदान किया गया और ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया जहां क्लॉज केवल निष्पक्ष आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अनुमति देता है।

    न्यायालय ने "टीआरएफ, भारत ब्रॉडबैंड और पर्किन्स का अनुपात इसलिए अनिवार्य रूप से आर्बिट्रेटर का है, जो वैधानिक बार द्वारा अपात्र हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने के लिए किसी और को नामित करने के लिए खुद को अपात्र बना देता है। तर्क यह है कि अयोग्य व्यक्ति अपनी स्थिति किसी अन्य को नहीं सौंप सकता, क्योंकि यह अयोग्य आर्बिट्रेटर द्वारा स्वयं आर्बिट्रेशन के बराबर होगा। इसलिए एक बार जब एमडी एकमात्र आर्बिट्रेटर के रूप में अपनी स्थिति/पहचान खो देता है तो एमडी का मनोनीत करने का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है।”

    यह भी कहा गया,

    "एकतरफा नियुक्तियों को कानून में अस्वीकार्य माना जाना चाहिए, इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई एकतरफा नियुक्ति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो स्वयं सातवीं अनुसूची के तहत आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है, न कि किसी एक पक्ष द्वारा आर्बिट्रेशन के लिए की गई प्रत्येक एकतरफा नियुक्ति के लिए। इन स्थितियों को एक और एक ही मानने से दो अलग-अलग परिदृश्यों का मिलन होगा, जो अधिनियम में अनिवार्य नहीं है।"

    न्यायालय ने माना कि एकतरफा रूप से नियुक्त आर्बिट्रेटर केवल अपात्र हो जाएगा, उसका रिश्ता सीधे तौर पर सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। केवल इसलिए नहीं कि उसे एकतरफा रूप से नियुक्त किया गया है।

    न्यायालय ने आगे पर्किन्स को इस आधार पर प्रतिष्ठित किया कि उस मामले में कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। साथ ही टीआरएफ में निर्णय दिए जाने से पहले समझौते को निष्पादित किया गया। इस प्रकार, पक्षकारों को कानूनी स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ के बारे में पता नहीं था। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि पर्किन्स में निर्णय उपरोक्त गणनाओं पर तथ्यों के आधार पर अलग-अलग है।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "परंतुक के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 12(5) के आयात पर चर्चा करने के बाद यह न्यायालय पाता है और तदनुसार मानता है कि अधिनियम की धारा 12(5) इस मामले पर लागू नहीं है, क्योंकि कथित अयोग्यता सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों में संघर्ष-सुरक्षा के लिए किसी एक या अधिक का उल्लंघन नहीं करती है। भले ही यह मान लिया जाए कि आर्बिट्रेटर सातवीं अनुसूची के कारण अपात्र हो गया, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान के तहत परिकल्पित अपने स्पष्ट लेखन, आचरण और समझौते द्वारा ऐसी अयोग्यता को माफ कर दिया।

    तदनुसार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड बनाम आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, 2020 का ए.पी. नंबर 106

    दिनांक: 14.02.2022

    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट अभिजीत मित्रा, जिष्णु चौधरी, राजर्षि दत्ता, चयन गुप्ता, रीतोबन सरकार, प्रसून मुखर्जी और दीपक अग्रवाल।

    प्रतिवादी के वकील: सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट रंजन बचावत, संजीव कुमार, रोहित दास, द्वैपायन बसु मलिक, सुचिस्मिता घोष चटर्जी, अभिषेक किस्कू, प्रांशु पॉल, अंशुल सहगल, शुभंकर दास और निधि राम।

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