ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने बीसीआई से अदालतों द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक इनरोलमेंट फीस 750 रुपये तक सीमित करने का आग्रह किया

Shahadat

3 July 2023 5:59 AM GMT

  • ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने बीसीआई से अदालतों द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक इनरोलमेंट फीस 750 रुपये तक सीमित करने का आग्रह किया

    ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को पत्र लिखा, जिसमें उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया गया कि सभी राज्य बार काउंसिल इनरोलमेंट फीस को 750 रुपये तक सीमित रखें, जब तक अदालतें मामले पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जातीं।

    AILAJ ने कहा कि विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक इनरोलमेंट फीस हाशिए पर रहने वाले समुदायों के स्टूडेंट के लिए बाधा के रूप में काम करती है, जो कानूनी पेशे में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं।

    पत्र में बीसीआई बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है, जिसमें उसने एआईबीई (ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इनरोलमेंट फीस में एकरूपता की कमी पर कड़ी चिंता व्यक्त की।

    अदालत ने फैसले में कहा था,

    "हमारे पास इस दलील से उत्पन्न चेतावनी भी है कि विभिन्न राज्य बार काउंसिल इनरोलमेंट के लिए अलग-अलग फीस ले रही हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके पास समान पैटर्न का पालन सुनिश्चित करने और रोकथाम करने की शक्ति है। कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले युवा स्टूडेंट के लिए फीस दमनकारी बन जाएगी।'

    इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि द बार काउंसिल ऑफ केरल बनाम अक्षय एम. सिवन के मामले में केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ केरल को इनरोलमेंट के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट से इनरोलमेंट फीस के रूप में केवल 750/- रुपये एकत्र करने का निर्देश दिया। इसी तरह, पत्र में ओडिशा, बॉम्बे जैसे विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित ऐसी ही याचिकाओं का जिक्र है।

    इसमें गौरव कुमार बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हालिया जनहित याचिका को भी संदर्भित किया गया, जो विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक इनरोलमेंट फीस को चुनौती देता है।

    AILAJ ने कहा कि राज्य बार काउंसिल द्वारा धारा 24(1)(एफ) के तहत निर्धारित फीस के अलावा इनरोलमेंट वसूलना “लॉ स्टूडेंट और ग्रेजुएट को दिए गए कानून के समक्ष अनुच्छेद 14 में समानता और समान व्यवहार के अधिकार का घोर उल्लंघन है।”

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