एआईएडीएमके उम्मीदवार की 4 वोटों से मामूली जीत को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै काउंसिल के वोटों की पुनर्गणना की याचिका पर नोटिस जारी किया

Avanish Pathak

28 July 2023 10:39 AM GMT

  • एआईएडीएमके उम्मीदवार की 4 वोटों से मामूली जीत को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै काउंसिल के वोटों की पुनर्गणना की याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2022 में मदुरै निगम में पार्षद के रूप में एआईएडीएमके उम्मीदवार के चोक्कयी के चुनाव को चुनौती देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के मुथु सुमति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

    याचिकाकर्ता ने दोषी अधिकारियों द्वारा अनियमितता का आरोप लगाते हुए वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी। अधिकारियों ने एआईएडीएमके के एक उम्मीदवार को 4 वोटों से विजेता घोषित किया था।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

    याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव नियम दो प्रमुख दायित्वों को अनिवार्य करते हैं - उम्मीदवार को डेटा सौंपना, जिसमें वोट विवरण शामिल हैं और शिकायत करने और वोटों की पुनर्गणना का अनुरोध करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि ये दायित्व पूरे नहीं किये गये।

    जस्टिस बोस ने पूछा, "इस मुद्दे के समय-बाधित होने के बारे में क्या है?"

    याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि आपत्ति उठाने का कोई मौका नहीं दिया गया। एक बूथ पर वोटों का डाटा खाली छोड़ दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तरदाताओं ने नतीजों की घोषणा की और तुरंत दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया।

    उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि यह नियमों का पूर्ण उल्लंघन था।

    जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सवाल किया, "तब आपको नियमों को चुनौती देनी चाहिए थी"?

    अपीलकर्ता ने प्रतिवाद किया कि "मैं नियमों का पालन न करने से व्यथित हूं।"

    जस्टिस बोस ने आगे जांच करते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने चुनाव परिणाम की घोषणा के समय आपत्तियां उठाई थीं।

    याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, ''हां, 22 तारीख को जब नतीजे घोषित हुए तो मैंने उसी दिन आपत्ति जताई थी।''

    जस्टिस बोस ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका के बारे में पूछताछ की और मामले से कैसे निपटा गया।

    याचिकाकर्ता ने खुलासा किया, "इसमें कहा गया कि यह समय-बाधित था। यह योग्यता पर नहीं गया।"

    उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रावधान का ही पालन नहीं किया गया, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विजयी उम्मीदवार को भी दोबारा वोटों की गिनती पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने इसका पूरा दोष उन दोषी अधिकारियों पर मढ़ा जो निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहे। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया।

    पृष्ठभूमि

    अपीलकर्ता सीपीआई पार्टी का उम्मीदवार है, जिसने मदुरै निगम के वार्ड नंबर 26 के पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। मतदान 19.02.2022 को हुआ था। उनकी प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके को 4 वोटों से विजेता घोषित किया गया।

    अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि पीठासीन अधिकारी ने बूथ संख्या 320 में सुरक्षित और दर्ज किए गए वोटों की वास्तविक संख्या नहीं बताई, जिसके कारण अंततः कदाचार और पक्षपात हुआ। उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायालय, चुनाव न्यायाधिकरण, मदुरै के समक्ष एक याचिका दायर की, ताकि घोषणा की जा सके और वोटों की दोबारा गिनती की जा सके।

    ट्रायल कोर्ट ने 28.10.2022 को इस अर्जी को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि तमिलनाडु नगर पंचायतों, तृतीय श्रेणी नगर पालिकाओं और नगरपालिका और निगम परिषदों (चुनाव) नियम, 2006 के नियम 88(1) और 88(5) के तहत पुनर्गणना का अनुरोध करने के लिए उन्हें कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था।

    उसी दिन उन्होंने एक ईमेल के जरिए वोटों की गिनती के बाद दोबारा टोटलिंग और दोबारा गिनती कराने का अनुरोध किया।

    प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि जब वोटों की गिनती की गई और स्पीकर में घोषणा की गई, तो याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं दी गई और इसलिए, वे परिणाम घोषित करने चले गए और यह याचिका परिणामों की घोषणा के बाद ही दायर की गई थी।

    हाईकोर्ट ने माना कि नियम 88(1) के तहत एक स्पष्ट वैधानिक प्रतिबंध था कि परिणामों की घोषणा के बाद, परिणामों की पुनर्गणना के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट ने वाडिवेलु बनाम सुंदरम [(2000) 8 एससीसी 355] पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि "मतों की पुनर्गणना का आदेश बहुत कम ही दिया जा सकता है और वह दलीलों में उन विशिष्ट आरोपों पर कि अवैधता या अनियमितता की गई थी।"

    केस टाइटल: के मुथु सुमति बनाम तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग

    डायरी क्रमांक: 27546/2023

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