अग्निपथ योजना के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य, सीमा पर झड़पों से निपटने के लिए चुस्त बल की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

27 Feb 2023 4:29 PM GMT

  • अग्निपथ योजना के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य, सीमा पर झड़पों से निपटने के लिए चुस्त बल की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह निर्णायक रूप से कह सकता है कि यह योजना राष्ट्रीय हित में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सीमाओं पर होने वाली झड़पों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर अधिक फिट सशस्त्र बल की आवश्यकता बढ़ जाती है जो सशस्त्र सैनिकों की सेवा में शामिल मानसिक और शारीरिक संकट से निपटने में सक्षम हो।

    अदालत ने योजना को केंद्र सरकार द्वारा एक सुविचारित नीतिगत निर्णय कहा और कहा कि योजना के "कथित राजनीतिक उद्देश्यों" पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों पर ध्यान देना आवश्यक है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि नीतिगत निर्णय, विशेष रूप से वे जिनका देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त निकायों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार लंबे समय से एक सशस्त्र बल बनाने की संभावना पर विचार कर रही है जिसमें अधिक युवा, फुर्तीले और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति शामिल हों। विशेषज्ञ निकायों, रक्षा कर्मियों की राय पर विचार करने और अन्य देशों द्वारा अपनाए गए मॉडल का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने भर्ती के पहले के तरीकों को अग्निपथ योजना के साथ बदलने का निर्णय लिया। यह देखते हुए कि सरकार का घोषित उद्देश्य न तो भेदभावपूर्ण है और न ही द्वेषपूर्ण, या मनमाना है, इस न्यायालय को कोई कारण नहीं मिला कि इसमें दखल दे।"

    नीतिगत निर्णय

    अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सरकार के नीतिगत फैसलों पर सवाल उठाने तक विस्तारित नहीं होता है, जब तक कि वे मनमाने, भेदभावपूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित न हों।

    नीतिगत फैसलों पर अदालत के हस्तक्षेप के सवाल पर विभिन्न मिसालों पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि अदालत सामान्य स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि इस तरह के फैसले लेने के लिए यह अच्छी स्थिति में नहीं है।

    अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह विवादित योजना के विकल्पों पर विचार नहीं कर सकती है।

    "योजना का निर्माण केंद्र सरकार के "संप्रभु नीति-निर्माण कार्यों" का एक अभ्यास है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऊपर चर्चा किए गए स्थापित सिद्धांतों पर न हो।"

    अदालत ने कहा कि नीतिगत फैसले, विशेष रूप से वे जिनका देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त निकायों द्वारा ही तय किए जाने चाहिए।

    Next Story