अग्निपथ योजना: एएफटी द्वारा चुनौती सुनने से इनकार करने के बाद केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को याचिका स्वीकार करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

5 Aug 2022 4:45 PM GMT

  • अग्निपथ योजना: एएफटी द्वारा चुनौती सुनने से इनकार करने के बाद केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को याचिका स्वीकार करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट (Kerala high Court) ने शुक्रवार को अपनी रजिस्ट्री को सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की अग्निपथ भर्ती (Agnipath Scheme) योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिन्हें सुनवाई योग्य बिंदु पर "दोषपूर्ण" के रूप में चिह्नित किया गया था।

    यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कोच्चि पीठ द्वारा चुनौती पर सुनवाई से इनकार करने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया।

    जस्टिस अनु शिवरामन ने एडवोकेट सिजी एंटनी, जॉन वर्गीज और पी एम जोसेफ की दलीलें सुनने के बाद रजिस्ट्री को मामलों की संख्या और उन्हें अगले दिन बेंच के सामने दाखिल करने का निर्देश दिया।

    भारतीय सेना अधिसूचना 2020-21 की चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों द्वारा दो रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें सैनिक संवर्ग भर्ती की अंतिम कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती दी गई थी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत परिकल्पित अधिकार का उल्लंघन है। और भर्ती प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए दिशा-निर्देश मांगा है, जो अग्निपथ भर्ती रैली- 2022 जारी करने के कारण अंतिम चरण में रुका हुआ है।

    एडवोकेट पी एम जोसेफ ने कहा कि रजिस्ट्री के पास इसी तरह की याचिका की कोई संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अदालत के निर्देशानुसार मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, तो एएफटी ने अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए मूल याचिका को वापस करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।

    कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामलों को रिट याचिकाओं के रूप में दर्ज किया जाए और मामले को प्रवेश के लिए बेंच के समक्ष रखा जाए।

    जून 2022 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना ने अग्निपथ नामक सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए एक नई योजना लागू की। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी लंबित नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और सभी पात्र उम्मीदवारों को इस योजना के माध्यम से भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।

    हाल ही में, एक डिवीजन बेंच ने 23 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक समान याचिका का निपटारा नहीं किया था, यह सुझाव देते हुए कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) चुनौती का फैसला करने के लिए उपयुक्त फोरम है। उस मामले में भी इसे रजिस्ट्री द्वारा 'दोषपूर्ण' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कोर्ट ने रजिस्ट्री को याचिका को स्वीकार करने का निर्देश देने से परहेज किया था।

    केस टाइटल: नंदू कृष्णन आर एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य

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