मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को LGBTQIA+ समुदाय के बारे में 'अवैज्ञानिक' और 'अपमानजनक' जानकारी देने वाली पुस्तकों को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

18 Oct 2021 12:59 PM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को LGBTQIA+ समुदाय के बारे में अवैज्ञानिक और अपमानजनक जानकारी देने वाली पुस्तकों को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट के हाल ही में भारत में मेडिकल कोर्स को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसी क्रम में हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने पिछले सप्ताह एक एडवाइज़री जारी की, जिसमें सभी मेडिकल संस्थानों को LGBTQIA+ समुदाय के बारे में 'अवैज्ञानिक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण जानकारी' वाली पाठ्यपुस्तकों को मंजूरी देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया।

    एनएमसी की एडवाइजरी में कहा गया,

    "यह देखा गया कि मुख्य रूप से फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विषय और मनोचिकित्सा विषय की मेडिकल एजुकेशन की विभिन्न किताबों में कौमार्य के बारे में अवैज्ञानिक जानकारी है। इसमें LGBTQIA समुदाय और समलैंगिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी भी शामिल है।"

    न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने 31 अगस्त के आदेश में एनएमसी और भारतीय मनोरोग सोसायटी को नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति ने यह आदेश यह देखते हुए जारी किया था कि एमबीबीएसका मौजूदा कोर्स क्वेरफोबिया (समलैंगिकों से डर या उनके प्रति नफरत) को वैध बनाता है।

    कोर्ट ने डॉ. त्रिनेत्र हलदार गुम्माराजू द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। उन्होंने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में होमोफोबिक साहित्य के अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताया था और इस तरह जागरूकता बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक डॉक्टर की शिक्षा के दौरान क्वेरफोबिया को वैध के रूप में फिर से पुष्टि की जा रही है, जो एक मनोचिकित्सक या कोई भी डॉक्टर बन सकता है और जिससे समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जा सकता है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक वकील या न्यायाधीश का किसी क्लाइंट के किसी भी मामले को तय करने के लिए जरूरी होगा। उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से निर्णय किए बिना चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की बिरादरी के एक पेशेवर के लिए गैर-निर्णयात्मक और नैतिक या व्यक्तिगत से मुक्त होना समान रूप से या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लिंग स्पेक्ट्रम या उनकी कामुकता पर अपने रोगी या ग्राहक की पहचान के बारे में पूर्वाग्रह है। एक रोगी की लिंग पहचान और कामुकता के बारे में ज्ञान एक डॉक्टर, चिकित्सक और एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के लिए रुचि का विषय हो सकता है, लेकिन उपचार का तरीका ऐसा नहीं हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी लिंग पहचान या कामुकता को स्वयं "ठीक" करना हो।

    न्यायमूर्ति वेंकटेश ने इसके अलावा मेडिकल पेशेवरों द्वारा "रूपांतरण उपचार" के प्रैक्टिस के खिलाफ भी कड़ा विरोध व्यक्त किया और राज्य को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    एनएमसी ने अपनी एडवाइजरी में सभी मेडिकल संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यूजी और पीजी छात्रों को पढ़ाते समय जहां कहीं भी नैदानिक ​​इतिहास या शिकायतों या संकेतों/लक्षणों द्वारा लिंग या इसी तरह का मुद्दा उठता है, परीक्षा के निष्कर्षों या नामकरण के बारे में इतिहास का उल्लेख नहीं पढ़ाया जाता है। इस तरह से तो यह LGBTQIA+ समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण या अपमानजनक है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के सभी लेखकों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार अपनी पाठ्यपुस्तकों में कौमार्य, LGBTQIA+ समुदाय और समलैंगिकों आदि के बारे में जानकारी में संशोधन करें। इसके अलावा, सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज/कॉलेजों/ संस्थानों से अनुरोध है कि यदि पुस्तकों में कौमार्य, LGBTQIA+ समुदाय और समलैंगिकों के बारे में अवैज्ञानिक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण जानकारी है तो उसे यूनिवर्सिटी द्वारा अनुशंसित पुस्तकों के रूप में अनुमोदित न किया जाए।"

    एनएमसी की एडवाइजरी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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