दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारत में 29 बीमा कंपनियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए
Shahadat
26 Aug 2023 3:14 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में कुल 29 बीमा कंपनियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करने का कदम ऐसे व्यक्तियों को आशा की किरण प्रदान करेगा। उनके लिए समानता हासिल करने की दिशा में पहला कदम होगा।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,
“हालांकि उक्त प्रोडक्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सबसे आदर्श नहीं हो सकते हैं, यह केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहला कदम होगा, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 सहित कानूनों का गंभीर उद्देश्य है।
अदालत ने 2012 से टेट्राप्लाजिया सहित कई स्वास्थ्य बीमारियों से पीड़ित निवेश बैंकिंग पेशेवर सौरभ शुक्ला द्वारा दो बीमा कंपनियों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस की अस्वीकृति के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह टिप्पणी की।
समय-समय पर अधिकारियों को विभिन्न निर्देश पारित करने के बाद मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा:
"वर्तमान याचिका में कार्यवाही के समापन तक भारत में 29 बीमा कंपनियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश किए, जो वास्तव में उन्हें इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं।"
पिछले साल दिसंबर में अदालत ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को सभी बीमा कंपनियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किए गए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
जस्टिस सिंह ने कहा कि चार सरकारी बीमा कंपनियों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न सामान्य और इंश्योरेंस कंपनियों ने देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि लॉन्च किए गए प्रत्येक प्रोडक्ट की खूबियां और शुल्क उचित हैं या नहीं, इसे किसी भी उपयुक्त मंच द्वारा विचार के लिए खुला छोड़ दिया गया, जो इस तरह की चुनौती पर फैसला कर सकता है।
अदालत ने कहा,
"सेक्टर नियामक होने के नाते आईआरडीएआई का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन अनुचित रूप से पूर्वाग्रहित न हों और लॉन्च किए गए प्रोडक्ट की समीक्षा के बाद बीमा कंपनियों को उचित निर्देश दें।"
यह देखते हुए कि शुक्ला ने 17 मार्च को पारित अपने पहले के आदेश के अनुसार पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाया, अदालत ने उन्हें किसी भी बकाया शिकायत के लिए कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी।
अदालत ने कहा,
"यह अदालत यह सुनिश्चित करने में पक्षकारों और उनके वकीलों द्वारा दी गई सहायता की सराहना करती है कि भारत में दिव्यांगग व्यक्तियों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए गए।"
जस्टिस सिंह ने फरवरी में इसी तरह के एक मामले से निपटने के दौरान, आईआरडीएआई से उस तरीके पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें श्रवण दिव्यांगता और प्रत्यारोपण वाले व्यक्तियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता।
शुक्ला अपनी बाहों के सीमित उपयोग के कारण व्हीलचेयर तक ही सीमित है। उनका यह मामला है कि कभी अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण उन्होंने मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए दो बीमा कंपनियों मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क किया। हालांकि, दोनों कंपनियों ने उन्हें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद उन्होंने दिव्यांगता आयुक्त से संपर्क किया, जिन्होंने इस मामले को आईआरडीएआई के समक्ष भी उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने दो बीमा कंपनियों द्वारा अस्वीकृति के संचार रद्द करने और उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की भी मांग की।
केस टाइटल: सौरभ शुक्ला बनाम मैक्स बूपा इंश्योरेंस एवं अन्य।
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