एडवोकेट्स वेलफेयर फंड घोटाला: 8 आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी, केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया

Brij Nandan

20 May 2022 3:52 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से 7.5 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी से जुड़े घोटाले के आठ आरोपियों ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है।

    आज जब इस मामले की सुनवाई की गई तो जस्टिस के. बाबू ने आरोपी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और मामले को सोमवार को निपटान के लिए पोस्ट कर दिया। इस समय तक, पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित सामग्री को विचार के लिए बेंच के समक्ष पेश करें।

    अदालत ने इससे पहले राज्य भर की विभिन्न अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों द्वारा दायर की गई दो याचिकाओं और बार काउंसिल के साथ नामांकित दो याचिकाओं में अपराध की भयावहता को देखते हुए घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

    केरल में वकीलों को सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोष का गठन किया गया था। फंड के स्रोत में बार काउंसिल द्वारा भुगतान की गई राशि, बार काउंसिल द्वारा किए गए योगदान, स्वैच्छिक दान या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी अन्य बार एसोसिएशन द्वारा किए गए योगदान शामिल हैं और केरल कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट की धारा 22 के तहत टिकटों की बिक्री के माध्यम से सभी रकम शामिल हैं।

    अधिनियम की धारा 9 के तहत, न्यासी समिति निधि का प्रशासन करेगी और निधियों और न्यास से संबंधित संपत्तियों को अपने पास रखेगी। अधिनियम की धारा 10(4) के तहत, बार काउंसिल द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष ट्रस्टी समिति के सभी अकाउंट्स का ऑडिट करना अनिवार्य है।

    हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कुछ वर्षों से इसे ठीक से नहीं किया गया था।

    2017 में, फंड के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे और उसी पर 2019 में हुई अपनी बैठक में ट्रस्टी समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। इसके बाद, कार्रवाई करने और अनियमितताओं और केरल बार काउंसिल को सौंपे गए कल्याण निधि टिकटों की छपाई और वितरण में गबन के संबंध में सतर्कता जांच के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया था। कथित तौर पर 10 साल की अवधि में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से राशि की ठगी की गई।

    तदनुसार, सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित 13(1)(c)(d) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए, एक चंद्रन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो ट्रस्टी फंड के तत्कालीन लेखाकार थे।

    जांच से पता चला कि फंड का बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई थी और 2007 के बाद से कोई ऑडिट नहीं हुआ था।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इतनी लंबी अवधि के लिए अकाउंट की ऑडिट करने में विफलता ने अपराधियों को धोखाधड़ी और हेरफेर करके फंड का दुरुपयोग करने की सुविधा प्रदान की।

    इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के निर्देश देने की मांग की।

    जब सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, केरल बार काउंसिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया था कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना नहीं बना रही है और परिषद न्यायालय के फैसले का समर्थन करती है।

    इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में घोटाले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

    केस टाइटल: जयप्रभा आर. वी. सीबीआई एंड जुड़े मामले।

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