"वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है; वकीलों को उस शब्द पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए", जस्टिस वैद्यनाथन ने विदाई भाषण में कहा
LiveLaw News Network
7 Feb 2024 8:52 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस वैद्यनाथन के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।
अपने विदाई भाषण में जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि वकालत के पेशे में एक वकील को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक वकील को उस शब्द पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों को हमेशा मुवक्किलों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।
“जैसा कि ज्ञात है, वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है। प्रत्येक वकील को उस शब्द पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक बार मुकदमा शुरू होने पर मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि मामलों को कम अवधि के भीतर जल्द से जल्द निपटाया जा सके।”
फर्जी वकीलों के बढ़ते चलन पर जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि इन फर्जी वकीलों की वजह से असली वकील भी अपने केसों से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फर्जी वकीलों को अदालत के ध्यान में लाना प्रत्येक वकील का कर्तव्य है। उन्होंने तमिलनाडु और पुदुचेरी की बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि केवल अत्यधिक ईमानदारी और निष्ठा वाले वकीलों को ही पदाधिकारी के रूप में चुना जाए।
“प्रत्येक वकील को यह एहसास होना चाहिए कि दलालों और नकली वकीलों के कारण वास्तविक वकील वंचित रह जाएंगे और यह प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि वह नकली वकील के बारे में अदालत के ध्यान में लाए। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी यह सुनिश्चित करे कि केवल अत्यंत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाले वकील ही पदाधिकारी के रूप में चुने जाएं। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि, कई दशक पहले वकीलों के पास समाज में उच्च स्तर की सद्भावना थी। क्या उन्हें अब ऐसा सम्मान मिलता है, यह एक सवाल है।”
जस्टिस वैद्यनाथन ने यह भी बताया कि एमसीओपी और वैवाहिक क्षेत्राधिकार में, वकील अक्सर अपने मुवक्किलों के हितों के बारे में चिंतित नहीं होते थे और इसके बजाय गरीब वादियों को "लूट" रहे थे और पैसा प्राप्त कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती थी, तो पुलिस और वकील के बीच एक अपवित्र सांठगांठ हो जाती थी और सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में डाल दिया जाता था। इसी तरह, उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों में, वकील अक्सर अपने मुवक्किलों के साथ मेल-मिलाप करना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उन्हें पैसे लुटाने से रोका जा सकेगा।
जस्टिस वैद्यनाथन ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुवक्किलों के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखेंगे।
1986 में अपना कानूनी करियर शुरू करने वाले जस्टिस वैद्यनाथन को 25 अक्टूबर, 2013 को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में पदोन्नत किया गया था, और बाद में 14 अप्रैल, 2015 को स्थायी जज बन गए, और वह मद्रास हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं।
जस्टिस टी राजा की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस वैद्यनाथन को कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य जज के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी (सेवानिवृत्त) की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य जज का पद संभाल रहे थे।
विदाई भाषण देते हुए, महाधिवक्ता पीएस रमन ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जस्टिस वैद्यनाथन लगभग 74 खंडपीठों का हिस्सा रहे हैं और कुल 67,000 मामलों का निपटारा किया है।