मामलों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया पर अदालती चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

7 May 2021 6:17 AM GMT

  • मामलों में पेश होने वाले अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया पर अदालती चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि वकील और पक्षकार ऐसे व्यक्ति हैं, जो न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश होते हैं, उन्हें अदालत द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

    बीबीएमपी के वकील एडवोकेट श्रीनिधि वी द्वारा COVID-19 प्रबंधन के संबंध में याचिकाओं के समूह में पेश होने के बाद यह सुझाव देते हुए अदालत में कहा, "हम सभी COVID-19 से लड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं अपने मित्र अधिवक्ता श्री ए से अनुरोध करता हूं कि वह ट्वीट पर धीमी गति से चलें। सोशल मीडिया पर बने रहे।

    जिसके बाद पीठ ने कहा,

    "जो पक्ष और वकील अदालत में पेश हो रहे है, वे अदालत में चल रहे मामले में सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें नहीं लगता कि इस पर कोई असहमति है।"

    पीठ ने इसके बाद मामले की सुनवाई खत्म कर दी।

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