सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिस्टम
LiveLaw News Network
16 July 2020 11:41 AM IST
अशोक किनी
पिछले महीने, केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने केरल हाईकोर्ट एडवोकट्स एसोसीएशन [केएचसीएए] को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम शुरू करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रार जनरल ने एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वह 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' सिस्टम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नियमन के लिए नियम और कानूनी स्थिति, मानकीकरण की कार्यप्रणाली, तय किए जाने वाले मापदंड, इस तरह के विनियमन को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की शक्तियों, के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें, इसके बाद, केएचसीएए के एक सदस्य ने एओआर प्रणाली को लागू करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे मंगलवार को जनरल बॉडी में चर्चा के लिए लाया गया था। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कई जूनियर वकीलों ने प्रस्तावित एओआर सिस्टम के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया और अपने हितों की रक्षा के लिए संशोधन की भी मांग की।
वकीलों की प्रैक्टिस की शर्तों के बारे में हाईकोर्ट की ओर से फ्रेम मौजूदा नियमों के अनुसार एक वकील, जो एडवोकेट्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ केरल के रोल पर नहीं है, कार्य नहीं करेगा, जब तक वह एक वकील के साथ, जो काउंसिल के रोल पर है, जो अदालत में सामान्य रूप से प्रैक्टिस करता है, एक नियुक्ति फाइल नहीं करता है।
केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए) को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भेजे गया पत्र इस तथ्य का द्योतक है कि हाईकोर्ट इस आशय के नियम बनाने का प्रस्ताव कर रहा है कि केवल वे वकील, जो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं, वे हाईकोर्ट में मामले फाइल कर सकते हैं। एओआर सिस्टम की शुरुआत के लिए एसोसिएशन के समक्ष पेश किया गया रिजॉल्यूशन इस आशंका पर आधारित है कि 'हाईकोर्ट बार' की अवधारणा की प्रांसगिकता ई-कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के आगमन के साथ खत्म हो रही है। बार के जूनियर सदस्यों का मानना है कि प्रस्तावित प्रणाली मुख्य रूप से उनके हितों को प्रभावित करेगी क्योंकि उनमें से कई AoR बनने की 'पात्रता' पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शहर में कार्यालय की आवश्यकता, पंजीकृत क्लर्क, आदि। केएचसीएए के मौजूदा व जीवित सदस्यता, प्रस्तावित नियमों के शुरू होने की तारीख से, यदि वह जीवित रहे, उन्हें नियमानुसार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा।
जूनियर सदस्यों ने प्रस्ताव में एक संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि केएचसीएए के सभी सदस्यों को स्वचालित रूप से बिना शर्त के एओआर बनाया जाना चाहिए। मंगलवार को एसोसिएशन की जनरल बॉडी ने इस मुद्दे की जांच के लिए जूनियर वकीलों के उच्च प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति बनाने का संकल्प लिया।
इस पृष्ठभूमि में, मौजूदा आलेख सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाईकोर्टों में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम की जांच करने का प्रयास किया गया है।
प्रैक्टिस का वैधानिक अधिकार
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के अधिकार को वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
यह धारा (जिसे 2011 में अधिसूचित किया गया था) के अनुसार, प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम स्टेट रोल में दर्ज किया गया है, को पूरे क्षेत्र में, जहां तक अधिनियम लागू होगा, प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त होगा।
(i) सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों में;
(ii) साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी न्यायाधिकरण या व्यक्ति के समक्ष; और
(iii) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष,
जिसके समक्ष, ऐसे अधिवक्ता, किसी कानून द्वारा या किसी कानून के तहत, प्रैक्टिस के हकदार हैं। हालांकि प्रावधान "इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" से शुरू होता है।
धारा 33 में आगे दोहराया गया है कि अधिवक्ता अकेले प्रैक्टिस के हकदार हैं। प्रावधान में दिया गया है, इस अधिनियम में अन्यथा दिए गए अपवाद के अनुसार या समय के लिए लागू अन्य कानून में, कोई भी व्यक्ति, नियत दिन पर या उसके बाद, किसी भी अदालत या किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस का का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह एक वकील के रूप में इस अधिनियम के तहत नामांकित न हो।
एक अधिवक्ता के अधिकार को धारा 34 और 52 भी प्रभावित करती हैं।
धारा 34 (1) हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह उन शर्तों के अधीन नियम बना सकता है, जिनके लिए एक अधिवक्ता को हाईकोर्ट और न्यायालयों के अधीनस्थ प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी।
धारा 52 बचत प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाने की शक्ति को प्रभावित करे, जैसे (ए) उन शर्तों को तय करना, जिनके तहत एक वरिष्ठ अधिवक्ता उस कोर्टमें प्रैक्टिस करने का हकदार होगा; (ख) उन व्यक्तियों का निर्धारण, जो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने या पैरवीकरने के हकदार होंगे।
अनुच्छेद 145, सुप्रीम कोर्ट की वह संवैधानिक शक्ति है, जिसके तहत वह वह कोर्ट के समक्ष, प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के लिए नियम बनाता हे।
इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट वकीलों का एक वर्ग बनाने के लिए नियम बना सकता है, जो उसके समक्ष कार्य करने या पैरवीकरने के हकदार होंगे और हाईकोर्ट अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत ऐसे नियम बना सकता है।
हालांकि सवाल यह है कि क्या धारा 30 के तहत प्रैक्टिस करना का वैधानिक रूप से मान्य अधिकार को, धारा 34 के तहत नियम बनाने की अपनी शक्तियों को लागू करके हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट में एओआर सिस्टम
सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर एडवोकेट ऑन रिकॉड वह अधिवक्ता होता है, जो उसके समक्ष सही, अपने अधिकार के रूप में, उपस्थित हो सकता है, वकालत कर सकता है और संबोधित कर सकता है। अन्य अधिवक्ता (नॉन-एओआर), यदि वे कोर्ट को संबोधित करना चाहते हैं, तो या तो उन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की ओर से निर्देश दिया जाना चाहिए या कोर्ट की ओर से अनुमति दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश IV का नियम 1, यह स्पष्ट करता है कि किसी पक्ष की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं करेगा, पैरवी या संबोधन नहीं करेगा, जब तक कि उसे एडवोकेट-ऑन द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है, या अदालत अनुमति नहीं देगी। नियम 5 एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत होने की अधिवक्ता की योग्यता से संबंधित है। अनिवार्य प्रशिक्षण, एओआर परीक्षा उत्तीर्ण करने अलावा, एओआर से यह अपेक्षा होती है कि सुप्रीम कोर्ट से 16 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली में उसका एक कार्यालय हो। वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत होने के एक महीने के भीतर एक पंजीकृत क्लर्क को नियुक्त करने का वचन भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम और एओआर सिस्टम संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करके बनाए हैं।
Re: रामेश्वर प्रसाद गोयल, में सुप्रीम कोर्ट ने एओआर की भूमिका पर संक्षिप्त रूप में कहा है:
"एओआर वैध मान्यता का स्रोत है, जिसके जरिए वादकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसलिए, वह नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों से विचलित नहीं हो सकता है। नियमों को, पेश होने, पैरवी करने और कार्य करने की निर्धारित योग्यता के साथ कानूनी रूप से प्रशिक्षित एक व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए फ्रेम किया गया है। इस प्रकार, न केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति है, बल्कि कोर्ट में प्रभावी सहायता भी आवश्यक है।...."
Re:लिली इसाबेल थॉमस
सुप्रीम कोर्ट के पुराने नियम भी कमोबेश वर्तमान एओआर सिस्टम जैसा ही सिस्टम प्रदान करते हैं।
Re: लिली इसाबेल थॉमस एआईआर 1964 एससी 855, में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तत्कालीन नियमों के खिलाफ दायर चुनौती को सुना था, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी वकील कोर्ट में किसी पार्टी के लिए उपस्थिति होने या कार्य करने का हकदार नहीं होगा। कोर्टने इस चुनौती को निरस्त कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 145 में ऐसे नियमों को लागू करने की शक्ति प्रदान की। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 58 यह स्पष्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की, अधिकार के रूप में पात्रता, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एओआर को बरकरार रखा [सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 1966]
सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 1966 के एओआर से संबंधित प्रावधानों को बलराज सिंह मलिक बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया AIR 2012, दिल्ली 79 में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।
Re: लिली इसाबेल थॉमस का हवाला देकर, कोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल कार्य करने के लिए, बल्कि उसके समक्ष पैरवी करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में नियम बनाने की भी शक्ति है। इस फैसले के खिलाफ दायर अपील को 2014 में रद्द कर दिया गया।
पटना हाईकोर्ट नियमों में एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड
2009 में, पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकरण के लिए नियम पेश किए, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि एक वकील पटना हाईकोर्ट में किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह हाईकोर्ट द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है। एओआर परीक्षा के लिए आवेदक के पास a) पटना में एक कार्यालय होना चाहिए, b) एक पंजीकृत एडवोकेट्स क्लर्क होना चाहिए, c) एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसकी कम से कम दस वर्ष की प्रैक्टिस का रिकॉर्ड हो, के साथ कम से कम एक साल की इंटर्नशिप हो, और d) रोल पर आने के बाद कम से कम तीन साल की अवधि पूरी कर चुका हो।
इन नियमों को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 द्वारा हाईकोर्ट को दी गई शक्तियों का प्रयोग करके तैयार किया गया था, जो की हाईकोर्ट को उन नियमों को बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जिनके अधीन एक अधिवक्ता को हाईकोर्ट और न्यायालयों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
इन नियमों को कुछ वकीलों ने चुनौती दी थी कि a) पेशे को आगे बढ़ाने के मौलिक अधिकार उल्लंघन है, b) अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रदत्त कानूनी अधिकार को निरस्त किया जाता है, c) हाईकोर्ट ने बार काउंसिल की शक्तियों का अतिक्रमण किया है , और वह d) नियम न केवल मनमाना और दमनकारी हैं, बल्कि भेदभावपूर्ण भी हैं।
आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 'केके चौबे बनाम हाईकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट पटना' में कहा,
-हाई कोर्ट के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।
-अधिनियम की धारा 34 के तहत जो नियम बनाए जा सकते हैं, वह उन तरीकों के अनुसार होने चाहिए, जैसे वादों का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए अधिवक्ताओं को कपड़े पहनने चाहिए, जिस तरह से वे कोर्ट में आचरण करेंगे और जिस तरीके से एक वकील हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है।
-बार काउंसिल और अधिनियम की धारा 30 के तहत अपने नामांकन के आधार पर प्रैक्टिस करने का एक वकील का अधिकार, विनियमन के नाम पर छीना नहीं जा सकता है।
-पटना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 4, 5, 6, 7 (vi) (ए) कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं और अनुचित, दमनकारी और भेदभावपूर्ण होने के अलावा, भारत और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अधिनियम के नियम 30 के विरोध में हैं, और तदनुसार रद्द किए जाते हैं।
-एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा में एक वकील न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा और प्रत्येक विषय में 40% अंक प्राप्त करना होगा।
-उक्त नियमों की रूपरेखा तैयार करने का विकल्प हाईकोर्ट के पास खुला है।
इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया था कि आरके आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली हाईकोर्ट, (2009) 8 एससीसी 106, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न पर अधिनियम की धारा 34 के तहत नियमों को बनाने और नियमों को बनाने पर विचार करने के लिए हाईकोर्टों को निर्देश जारी किए हैं।
इस पर ध्यान देते हुए, पूर्ण पीठ ने फैसले को वापस ले लिया। इसने यह भी देखा कि समीक्षागत निर्णय में हरीश उप्पल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के प्रभाव को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के तुलना में विचार नहीं किया।
यह पता चला कि, इस तथ्य के मद्देनजर कि समीक्षा की अनुमति दी गई थी और रिट याचिकाओं को फाइल करने के लिए बहाल किया गया था, नियमों दी गई चुनौती पूर्ण पीठ के समक्ष अभी भी लंबित है।
हालांकि 2009 के नियमों के निर्माण का एक दिलचस्प फ़्लैशबैक है। 1998 में, अभय प्रकाश सहाय ललन नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के लिए नियम बनाने की प्रार्थना की, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाए हैं। डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) के तहत नियमों को तैयार करने से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति दी।
एडवोकेट्स रोलः इलाहाबाद हाईकोर्ट
हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट या पटना हाईकोर्ट की तरह की एआआर प्रणाली नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भी एडवोकेट्स रोल है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स, 1952 के अध्याय XXIV के नियम 3-ए में यह प्रावधान है कि जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देता, एक वकील, जो इलाहाबाद या लखनऊ की हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के रोल पर नहीं है, को पेश होने, कार्य करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा वकील किसी ऐसे वकील के साथ एप्वाइंटमेंट फाइल कर सकता है, जो रोल पर है।
2015 में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रोल पर मौजूद एक वकील ने नियम 3-ए (26 मई 2005 को अधिसूचित) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और नियम को बरकरार रखा। निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे [शशि कान्त उपाध्याय बनाम हाईकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद]:
-1961 के अधिनियम की धारा 30 सांविधिक रूप से प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम स्टेट रोल में दर्ज है, के लिए पूरे प्रदेश में प्रैक्टिस करने के अधिकार के रूप में एक हकदारी को मान्यता देता है। हालाँकि, धारा 30 अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जिसमें धारा 34 शामिल होगी;
-नियम बनाने की शक्ति जो धारा 34 (1) में हाईकोर्टों में दी गई है, न तो अपमानजनक है, और न ही यह प्रैक्टिस के उस अधिकार को समाप्त करती है, जो धारा 30 के तहत दी गई है..
-1952 के नियमों के अध्याय XXIV के नियम 3-ए, जिसे धारा 34 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार बनाया गया है, असंवैधानिक नहीं है;
-संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत पेशे के अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियमों को सही ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ जमशेद अंसारी बनाम हाई कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर में अपील पर सुनवाई की। जस्टिस एके सीकरी, एनवी रमाना ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम 1952 के नियम 3 और 3 ए और पूरी तरह से वैध, कानूनी और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत वकील के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।
जमशेद अंसारी (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम हाईकोर्ट ऑफ केरल (2004) 6 SCC 311 में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया है।
मद्रास हाईकोर्ट की एओआर सिस्टम लागू करने की योजना
2015 में, ऐसी खबरें आई थीं कि मद्रास हाईकोर्ट 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' सिस्टप शुरू करने की योजना बना रहा है। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा था कि उसके पास अनुच्छेद 225 और 226 के तहत, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 के आलावा, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013, जैसे नियमों को लागू करने की शक्ति है।