एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को टारगेट करने की भर्त्सना की

LiveLaw News Network

26 Dec 2020 10:07 PM IST

  • एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी का मामला :  दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को टारगेट करने की भर्त्सना की

    दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने शनिवार को दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों में कई अभियुक्तों की पैरवी करने वाले एक वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की।

    दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर को संबोधित एक पत्र में फोरम से जुड़े वकीलों ने जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई को वकीलों को हतोत्साहित करने और उन्हें डराने के प्रयास के रूप में बताया।

    पत्र में यह दावा किया गया है कि इन जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके बावजूद, वकीलों के खिलाफ शुरू की गई। इस तरह के सभी उदाहरणों से वकीलों को टारगेट किया जा रहा है।

    पत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय में की गई छापेमारी का उल्लेख है और कहा गया है कि इस तरह के छापे और जांच अन्य वकीलों को काबू में करने और उन्हें दिल्ली दंगों जैसे विवादास्पद मामलों में अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने से हतोत्साहित करने का एक तरीका है।

    उन्होंने आगे इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि कई वकील, जो नागरिक स्वतंत्रता का खुलेआम बचाव करते हैं, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि यह स्पष्ट रूप से जांच एजेंसियों की ओर से बर्बरता का एक कार्य है, जिनकी कार्रवाई वकीलों को अपने पेशेवर कर्तव्यों से रोकने के लिए की जा रही है।

    उन्होंने इन प्रतिशोधी कृत्यों के प्रति कड़ी निंदा व्यक्त की। निष्कर्ष निकालते हुए, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से इस तरह की धमकी के खिलाफ बोलने का अनुरोध किया।

    उन्होंने कहा,

    "हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं और जांच एजेंसी के भद्दे कार्यों से बार के सदस्यों को बचाने के लिए उचित मंचों पर इस मुद्दे को उठाएं।"

    दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell of the Delhi Police) ने गुरुवार को अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा मारा था। अधिवक्ता महमूद प्राचा दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों के कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर कहा है कि प्राचा की लॉ फर्म पर छापेमारी फर्म के आधिकारिक ईमेल एड्रेस के "गुप्त दस्तावेजों" और "आउटबॉक्स की मेटाडेटा" की खोज के लिए एक स्थानीय अदालत से प्राप्त वारंट पर आधारित थी।

    पत्रकार आदित्य मेनन द्वारा ट्विटर में पोस्ट किए गए छापे के एक वीडियो में, प्रचा क्लाइंट-अटॉर्नी विशेषाधिकार का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा अपने लैपटॉप को जब्त करने पर आपत्ति जता रहे हैं। प्राचा वीडियो में कह रहे हैं कि पुलिस लैपटॉप की जांच कर सकती है, लेकिन उसे जब्त नहीं कर सकती क्योंकि इसमें अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। वह पुलिस को यह कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जब्ती अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा। वीडियो में पुलिस अधिकारी यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि वह 'हार्ड ड्राइव' लेना चाहता है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोपहर करीब 12.30 बजे शुरू हुई। पत्रकार फातिमा खान द्वारा ट्विटर में पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में, प्राचा यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जांच अधिकारी उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

    द क्विंट ने 22 दिसंबर को जारी वारंट ऑर्डर की सामग्री की जानकारी दी:

    "जबकि आईपीसी की धारा 182, 193, 420, 468, 471, 472, 473, 120B के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन के बारे में मेरे सामने जानकारी रखी गई है और मेरे सामने प्रकट किया गया है कि झूठी शिकायत और उसका डेटा सहित आकस्मिक डेटा ईमेल खाते का आउटबॉक्स, जिसका उपयोग गुप्त दस्तावेजों को भेजने के लिए किया गया था, पुलिस थाना स्पेशल सेल, नई दिल्ली की एफआईआर 212/20 की जांच के लिए आवश्यक हैं।

    यह इस मामले के जांच अधिकारी को अधिकृत करने और आवश्यक है कि उक्त दस्तावेज़ों और ईमेल आईडी के आउट ऑफ़ बॉक्स के मेटा डेटा की खोज करें, जहाँ कहीं भी उन्हें कंप्यूटर या कार्यालय में / महमूद प्राचा के परिसर में पाया जा सकता है। " प्राचा सीएए विरोध से संबंधित मामलों में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के वकील थे। उनकी दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दरियागंज हिंसा से जुड़े मामलों में आज़ाद को जमानत दे दी थी, यह देखने के बाद कि संविधान में प्रस्तावना पढ़ना हिंसा को भड़काना नहीं है।

    दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के दंगों से जुड़े मामलों से जुड़े एक जांच अधिकारी को समन जारी करके तलब किया है। साथ ही इस अधिकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई के पूरे वीडियो फुटेज पेश करने को कहा गया।

    पटियाला हाउस कोर्ट में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंशुल सिंघल ने उक्त आदेश वकील महमूद प्राचा के उस आवेदन पर दिया जिसमें प्राचा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए छापेमारी के वीडियो फुटेज की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए अनुरोध किया था।

    प्राचा ने कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 165 (5) और 156 (3) के तहत एक आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 93 के तहत एक आवेदन दायर किया है और आईओ को उक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था और आज यह मामला ड्यूटी एमएम के समक्ष रखा गया था।

    सीआरपीसी की धारा 165 (5) में कहा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की स्थिति में, किए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियों को निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया जाएगा, और तलाशी के स्थान के मालिक या कब्जाधारी के आवेदन पर पर उसे तलाशी की एक प्रति मुफ्त दी जाएगी।

    यह नोट किया गया कि "कोर्ट के सहायक रिकॉर्ड अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें सीएमएम के कोर्ट से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सीएमएम के कोर्ट के रीडर से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आवेदक को कोई जवाब नहीं मिला है।" इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि उनके सहयोगी ने सीएमएम के न्यायालय के रिकॉर्ड अधिकारी से टेलीफोन पर बात की है और उन्होंने कहा है कि एमएम की अदालत में कल ही डाक चपरासी के माध्यम से आवेदन भेजा गया है।"

    प्राचा ने अदालत को आगे सूचित किया कि तलाशी उनके कार्यालय में 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक और धारा 165 सीआरपीसी, खंड III, अध्याय II, भाग ए, नियम 14 और 16 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। जांच अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट को तलाशी और जब्त किए गए सामान की जानकारी देनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा नहीं किया गया है और इसलिए, उन्होंने धारा 165 (5) के तहत उपरोक्त आवेदन दायर किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि 22 दिसंबर के न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरी तलाशी की वीडियोग्राफी की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह वीडियो फुटेज की एक कॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं।

    जज ने कहा, "आवेदक ने आगे कहा है कि एक श्री राजीव और आईओ ने उन्हें धमकी दी है कि वे उनके खिलाफ एक झूठा मामला बनाएंगे। तदनुसार, आवेदक ने मामले की निरंतर निगरानी के लिए धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया है।" ड्यूटी मजिस्ट्रेड ने यह निर्देश दिया कि जांच अधिकारी तक धारा 165 (5) सीआरपीसी के तहत रविवार तक आवेदन का जवाब दे।

    आईओ को आगे आवेदक के कार्यालय परिसर में उसके द्वारा की गई किसी भी तलाशी के पूरे वीडियो फुटेज के साथ न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। न्यायाधीश ने आगे कहा कि जांच अधिकारी को 5 जनवरी तक मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

    Next Story