मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर एडवोकेट जनरल का इस्तीफा देना जरूरी नहीं: पटना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

14 Feb 2022 12:25 PM GMT

  • मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर एडवोकेट जनरल का इस्तीफा देना जरूरी नहीं: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर मंत्री परिषद के साथ या विधान सभा के कार्यकाल/विघटन की समाप्ति पर अपना इस्तीफा प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं है।

    चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (3) का उल्लंघन करते हुए बिहार के एजी ललित किशोर को हटाने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा।

    संक्षेप में मामला

    याचिकाकर्ता दिनेश ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि जुलाई 2017 में किशोर को एक नए मंत्रालय के गठन के बाद बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मंत्रालय का कार्यकाल 27 नवंबर, 2020 को समाप्त हो गया था।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि विधानसभा चुनाव हुए और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। लेकिन किशोर को नए शासन द्वारा महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया और नई सरकार द्वारा उन्हें महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

    अंत में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि किशोर का कार्यकाल नवंबर, 2020 में समाप्त हो गया, जब बिहार राज्य में एक नया मंत्रालय बनाया गया। तदनुसार, महाधिवक्ता का कार्यकाल भी समाप्त हो गया।

    इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक घोषणा की मांग की कि किशोर ने बिहार के महाधिवक्ता के कार्यालय पर अवैध कब्जा किया हुआ हैं। उसने उन्हें कार्यालय से हटाने की भी मांग की।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वह राज्यपाल की इच्छा के अनुसार, पद ग्रहण करता है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एडवोकेट जनरल तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि राज्यपाल उन्हें उनके पद से नहीं हटाते। संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह बताता हो कि उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री या राज्य सरकार या विधानसभा के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त हो सकती है।"

    इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है, कोर्ट ने यह भी कहा:

    "एडवोकेट जनरल राज्यपाल के कहने पर पद धारण करना जारी रखता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्यपाल द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। किसी भी कारण ... एडवोकेट जनरल अपने कार्यालय के कार्य और कर्तव्य के निर्वहन के लिए सरकार के अधीनस्थ हुए बिना संविधान के तहत अपना पद धारण करता है, वह राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कानूनी मसले पर राज्य सरकार को सलाह देते समय या राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों के कर्तव्यों का पालन करते समय या संविधान द्वारा या उसके तहत या किसी अन्य कानून के तहत उसे प्रदान किए गए कार्यों का निर्वहन करते समय कुछ समय के लिए वह कानून के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।"

    नतीजतन, अदालत ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और न ही नई सरकार द्वारा पद ग्रहण करने पर कोई नई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है और न ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है।

    केस का शीर्षक - दिनेश बनाम बिहार राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पैट) 5

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