मुवक्किल से फर्जी कोर्ट फीस वसूलने पर BCMG ने वकील को 2 साल के लिए किया निलंबित

Shahadat

4 July 2025 11:23 AM IST

  • मुवक्किल से फर्जी कोर्ट फीस वसूलने पर BCMG ने वकील को 2 साल के लिए किया निलंबित

    बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने एक अधिवक्ता को दो साल के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उसने एक मुवक्किल से 80,000 रुपये की फर्जी कोर्ट फीस वसूल की थी।

    वकील रंजीता वेंगुर्लेकर को यह जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें मुवक्किल को 25,000 रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया गया।

    अभिजीत जगन्नाथ जादोकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने वेंगुर्लेकर पर कोर्ट फीस के तौर पर 80,000 रुपये लेकर और फर्जी रसीद पेश करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल मिलाकर उन्होंने कानूनी सेवाओं के लिए उन्हें करीब 1,50,000 रुपये का भुगतान किया और उनके आचरण के कारण उन्हें करीब 21 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

    BCMG के अध्यक्ष यूपी वरुंजिकर और सदस्य एसडी देसाई और एए गार्गे की तीन सदस्यीय समिति ने पाया कि शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप चैट पेश की, जिसमें कोर्ट फीस के तौर पर 80,000 रुपये की मांग की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी था।

    समिति ने पाया कि प्रथम दृष्टया, 80,000 रुपये की कोर्ट फीस स्टाम्प रसीद फर्जी थी।

    समिति ने आदेश दिया,

    "शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है...प्रतिवादी की सनद (लाइसेंस) 2 साल की अवधि के लिए निलंबित की जाती है। साथ ही शिकायतकर्ता के पक्ष में 25,000 रुपये की लागत दी जाती है। प्रतिवादी को इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उक्त जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"

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