यदि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की शर्तों का ठीक से पालन किया गया तो दत्तक विलेख अनिवार्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
Avanish Pathak
19 July 2023 5:37 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चे को गोद लेने को साबित करने के लिए गोद लेने का दस्तावेज या पंजीकृत दस्तावेज जरूरी नहीं है। यदि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत आवश्यक वैध गोद लेने की शर्तें स्थापित की जाती हैं, तो यह गोद लेने को साबित करने के लिए पर्याप्त है।
जस्टिस शिवशंकर अमरन्नवर की एकल न्यायाधीश पीठ ने एनएल मंजूनाथ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पैतृक संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे को बीएल आनंद (यहां प्रतिवादी), जो अपीलकर्ता का भाई है, के पक्ष में सुनाया गया था।
अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह था कि जब आनंद 7 वर्ष का था, तब आनंद को उसके मामा, नंजेगौड़ा को गोद दे दिया गया था और गोद लेने के बाद वह अपने दत्तक पिता के घर में रहता था। वोटर लिस्ट में उन्हें नांजेगौड़ा का बेटा बताया गया है। यहां तक कि उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया और नंजेगौड़ा ने वादी के पक्ष में अपनी संपत्तियां सौंपते हुए एक वसीयत (Ex.D.14) निष्पादित की।
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल इस आधार पर कि गोद लेने के दस्तावेज को प्रमाणित नहीं किया है, अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया है।
हालांकि, इस दावे का प्रतिवादी ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह नंजेगौड़ा का पालक पुत्र था और उसे गोद नहीं लिया गया था। यह तर्क दिया गया कि नांजेगौड़ा की वसीयत में भी कहा गया है कि प्रतिवादी उसका पालक पुत्र है, जो उक्त वसीयत का वसीयतकर्ता है। आगे यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य गोद लेने के समारोहों, यानी बच्चे को देना और लेना और माता-पिता की सहमति को स्थापित नहीं करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विलेख के अभाव में, अपीलकर्ता को गोद लेने को साबित करने के लिए बच्चे को देने और लेने के समारोह और माता-पिता की सहमति स्थापित करनी होगी।
पीठ ने कहा कि बेशक, कथित गोद लेने का साक्ष्य देने वाला कोई दस्तावेज नहीं है।
अधिनियम की धारा 16 का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है,
“अधिनियम की धारा 16 गोद लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में अनुमान प्रदान करती है। अधिनियम के प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि गोद लेने के दस्तावेज के अभाव में गोद लेना वैध नहीं है। अधिनियम की धारा 16 में केवल यह प्रावधान है कि यदि कोई पंजीकृत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें गोद लेने के रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है और उस पर गोद लेने वाले व्यक्ति और बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो न्यायालय यह मान लेगा कि गोद लेने का कार्य अनुपालन के तहत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के साथ जब तक कि यह अस्वीकृत न हो जाए।''
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता को स्थापित करने के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि दत्तक बच्चे को उसके प्राकृतिक माता-पिता द्वारा दत्तक माता-पिता को देने और लेने के समारोह हुए थे और इसमें प्राकृतिक माता-पिता और दत्तक पिता की पत्नी की सहमति थी।
रिकॉर्ड और साक्ष्यों को देखने पर पीठ ने कहा कि गवाहों ने यह नहीं कहा है कि प्रतिवादी की प्राकृतिक मां की सहमति थी, गोद लेने के समारोह के समय उक्त प्राकृतिक मां और दत्तक माताओं की उपस्थिति के संबंध में कोई सबूत नहीं है।
तब उसने कहा, “इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्राकृतिक मां और दत्तक माताओं की सहमति देने और लेने की रस्म को स्थापित नहीं करता है। श्री नंजेगौड़ा द्वारा निष्पादित वसीयत (Ex.D.14) में आनंद को पालक पुत्र बताया गया है।”
इसमें कहा गया है, "अगर वास्तव में नंजेगौड़ा ने वादी - आनंद को गोद लिया था, तो उसे वसीयत (Ex.D.14) में अपने दत्तक पुत्र के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए था... वसीयत (Ex.D.14) में नंजेगौड़ा द्वारा दिया गया उक्त बयान यह स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि वादी नंजेगौड़ा का दत्तक पुत्र नहीं है और वह पालक पुत्र है।''
तब न्यायालय ने कहा,
“यह गोद लेने का कार्य है न कि गोद लेने का विलेख जो दत्तक पुत्र का दर्जा प्रदान करता है। एक पूरी तरह से वैध गोद लेने का दस्तावेज गोद लेने के बिना बनाया जा सकता है और गोद लिए गए बेटे को गोद लेने के आधार पर जो भी दर्जा मिलता है, वह उचित समारोहों के पालन के कारण होता है, न कि उस गोद लेने के साक्ष्य के रूप में पारित किसी भी विलेख के कारण।''
अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,''मौजूदा मामले में गोद लेने का कोई दस्तावेज नहीं है। यहां तक कि पेश किए गए सबूतों से भी यह स्थापित नहीं हुआ है कि प्राकृतिक पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चे को देने और दत्तक पिता द्वारा बच्चे को लेने की रस्में निभाई जाती हैं। यहां तक कि दलीलों या सबूतों में प्राकृतिक मां और दत्तक माताओं की सहमति के बारे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं है।"
इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता नंजेगौड़ा द्वारा प्रतिवादी को गोद लिए जाने को साबित करने में विफल रहा है।
केस टाइटल: एनएल मंजूनाथ और अन्य और बीएल आनंद
केस नं: REGULAR SECOND APPEAL NO. 443 OF 2009
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 271