जैविक पिता का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर भी दत्तक पुत्र दत्तक माता की जाति पाने का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 March 2022 7:30 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि गोद लिया हुआ बच्चा हर तरीके से अपने दत्तक माता-पिता के परिवार का सदस्य बन जाता है, अधिकारियों को उसकी मां की अनुसूचित जाति की पहचान के आधार पर 18 वर्षीय बेटे को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस जीए सनप की बेंच ने कहा कि एक गोद लिया हुआ बच्चा अपनी दत्तक मां की जातिगत पहचान पाने का हकदार होगा, इसके बावजूद अधिकारियों ने बच्चे के जैविक पिता के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

    पीठ ने कहा कि मामले में राहत नहीं देने का विनाशकारी प्रभाव होगा।

    "एक प्रभाव यह होगा कि बच्चे को मां की पहचान और विशेष रूप से मां की जाति की पहचान नहीं मिलेगी। वह जीवन भर पहचान के बिना रहेगा। इसी तरह, चूंकि याचिकाकर्ता सिंगल मदर है, बच्चे को गोद लेने का उसका उद्देश्य निराश हो जाएगा। हमारी राय में, कानून ने ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की होगी।"

    पीठ ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि गोद लेने की तारीख से बच्चे का जन्म देने वाले परिवार में सभी संबंध समप्त हो जाते हैं और उनकी जगह दत्तक परिवार ले लेता है।

    "इसलिए, यह देखा गया है कि गोद लेने पर बच्चा हर तरह से दत्तक माता-पिता के परिवार का सदस्य बन जाता है। ऐसा बच्चा दत्तक माता-पिता की जाति भी अपनाता है। हमारी राय में, भले ही विवाद को इस दृष्टिकोण से देखा जाए, यह दर्शाता है कि गोद लेने पर याचिकाकर्ता का बेटा उसकी जाति लेने का हकदार होगा।"

    सितंबर 2016 को कलेक्टर ने इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि बच्चे के पिता के जाति दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे।

    मामले में सिंगल मदर, जो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उप जिला कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की थी कि उनके बेटे को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    मां ने अपने वकील प्रदीप हवनूर के जरिए दलील दी कि वह सिंगल मदर हैं। गोद लेने पर, उसका बेटा हरमब उसकी जाति अपनाएगा। चूंकि, उन्हें अनाथालय से गोद लिया गया है, इसलिए उनके जैविक माता-पिता का विवरण प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनाथालय और अंततः याचिकाकर्ता को भी इसकी जानकारी नहीं है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि मां ने बच्चे की जाति "हिंदू महावंशी" के रूप में लिखी थी, जो कि उनके स्कूल के सभी अभिलेखों में एक अनुसूचित जाति है। उन्होंने रमेशभाई दभाई नाइका बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवला यह बताने के लिए दिया कि बच्चा मां की जाति लेने का हकदार है।

    एजीपी ने तर्क दिया कि एक नवंबर, 2001 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक जीआर यह है कि पिता की ओर से जाति रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए। इसलिए, दावा सही रूप से खारिज कर दिया गया था।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताई। शुरुआत में अदालत ने कहा कि बच्चे को एक अनाथालय से अदालत के आदेश के माध्यम से गोद लिया गया था। इसके अलावा, उनके जैविक माता-पिता के विवरण ज्ञात नहीं थे।

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लड़के को अनाथालय में लाया गया था, यह कानूनी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, बच्चे को गोद लेने की अनुमति मांगने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया गया था।"

    बेंच ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसके द्वारा सिटी सिविल कोर्ट के एक आदेश के बावजूद बच्चे को गोद लिया गया था।

    "आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सिटी कोर्ट, मुंबई के विद्वान जज ने इस बात पर संतोष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे को गोद लेना बच्चे के कल्याण के लिए होगा।"

    अदालत ने कहा कि रमेशभाई दभाई नायका का फैसला पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि गोद लिए गए बच्चे का मामला अंतर्जातीय विवाह में माता-पिता से पैदा हुए बच्चों के मामले से बेहतर है। अदालत ने कहा, "तथ्य यह है कि बच्चे को अनाथालय से अदालत की अनुमति से गोद लिया गया था, बच्चा मां की जाति लेने का हकदार होगा।"

    केस शीर्षक: डॉ सोनल प्रतापसिंह वाहनवाला बनाम उप जिला कलेक्टर, धारावी

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 90

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