'प्रशासनिक पक्ष आवश्यक कदम उठा रहा है' : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अदालतों में A4 शीट के उपयोग के लिए पीआईएल का निपटान किया

  • प्रशासनिक पक्ष आवश्यक कदम उठा रहा है : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अदालतों में A4 शीट के उपयोग के लिए पीआईएल का निपटान किया

    Orissa High Court

    उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सूचित किया कि अदालत का प्रशासनिक पक्ष राज्य में न्यायिक फोरम के समक्ष फाइलिंग के लिए A4 शीट के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर आवश्यक कदम उठा रहा है।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति डॉ बीआर सारंगी की खंडपीठ ने उड़ीसा में उच्च न्यायालय और अन्य सभी न्यायिक फोरम में ए4 शीट के उपयोग की अनुमति देने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रशासनिक पक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है, इसलिए उन शब्दों में जनहित याचिका का निपटारा करना उचित है।

    आदेश में कहा गया,

    "इस अदालत को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले पर आवश्यक कदम उठा रहा है। इसलिए, हम इस मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखना उचित समझे तदनुसार इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

    याचिकाकर्ता ने उड़ीसा उच्च न्यायालय, 1948 के नियमों के भाग-2 के अध्याय-6 के तहत नियम 4 (i) में आवश्यक संशोधन करने की मांग की थी ताकि उड़ीसा उच्च न्यायालय में A4 आकार के कागज के उपयोग के लिए निर्देशों को प्रभावी किया जा सके; और अन्य सभी न्यायालयों, अधिकरणों और अन्य न्यायिक और अर्ध-न्यायिक फोरम में भी ओडिशा राज्य में इसका उप-समन्वय किया गया है।

    याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा था कि इस कदम से न केवल कागजों की बर्बादी को कम करके पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि सभी सीओ में एकरूपता भी आएगी।

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