अभियुक्त केवल उन दस्तावेजों की 'सूची' का हकदार है जिन पर जांच एजेंसी द्वारा ट्रायल शुरू होने पर भरोसा नहीं किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Shahadat
23 Nov 2022 12:13 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि मुकदमे की शुरुआत में आरोपी व्यक्ति उन दस्तावेजों की सूची का हकदार है, जिन पर जांच एजेंसी भरोसा नहीं करती। हालांकि, अभियुक्त अविश्वसनीय दस्तावेजों को प्रदान किए जाने की मांग नहीं कर सकता।
याचिकाकर्ता-आरोपी ने यहां सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने विशेष पीएमएलए जज के छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी।
ईडी ने कहा कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, उनकी पहले ही आपूर्ति कर दी गई। हालांकि, जिन पर भरोसा नहीं किया गया, ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची जांच पूरी होने पर दी जाएगी।
याचिकाकर्ता अशोक सोलोमन ने तब तर्क दिया कि जांच के दौरान जब्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज को अभियुक्त को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, चाहे अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया हो या नहीं। उसने संदर्भ दिया कि आपराधिक मुकदमों बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 'आपराधिक अभ्यास के मसौदा नियम, 2021' को अपनाने का निर्देश दिया था। उन्हें प्रस्तुत करते समय प्रदान किया कि सीआरपीसी की धारा 207/208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची के संबंध में मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना है कि अन्य सामग्रियों की सूची (जैसे बयान, या वस्तुओं/दस्तावेजों को जब्त किया गया, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया) अभियुक्त को प्रस्तुत की जाए।
दूसरी ओर, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि 'अभियुक्त केवल भरोसेमंद दस्तावेजों का हकदार है और आरोप तय करने के चरण में उसे अविश्वसनीय दस्तावेजों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।' उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, 2005 (1) SCC 568 में निर्णय पर भरोसा किया गया।
कस्टम सहायक कलेक्टर बनाम एलआर मेलवानी, 1969 (2) एससीआर 438 के फैसले पर भी भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया अभियुक्त शिकायत पर स्थापित मामले में दस्तावेजों का हकदार नहीं है और चूंकि शिकायत दर्ज होने पर पीएमएलए के तहत प्रक्रिया शुरू की गई तो आरोपी दस्तावेजों की प्रतियां नहीं मांग सका।
एएसजी ने तर्क दिया,
"ज्यादा से ज्यादा आरोपी केवल अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची का हकदार है, दस्तावेजों का नहीं।"
जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की एकल पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नियमों और आदेशों के नियम 6 का उल्लेख किया और कहा,
"यह पूर्वोक्त नियमों द्वारा प्रदान किया गया कि वे दस्तावेज जिन पर जांच अधिकारी द्वारा भरोसा नहीं किया जाता है, उनकी एक सूची अभियुक्त व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, पूर्वोक्त नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभियुक्तों को अविश्वसनीय दस्तावेजों की भी आपूर्ति की जानी चाहिए।"
कोर्ट ने आगे कहा कि रे: टू इश्यू सर्टेन गाइडलाइंस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपरोक्त प्रभाव से नियमों में संशोधन किया गया।
तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया, जिसमें किसी भी दस्तावेज की "सूची" की आपूर्ति की मांग की गई है, जिस पर या तो भरोसा किया गया या नहीं।
केस टाइटल: अशोक सोलोमन बनाम प्रवर्तन निदेशालय और मैसर्स क्यूवीसी रियल्टी कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय
साइटेशन: CRM-M-16317-2022 (O&M) और CRM-M-19965-2022 (O&M)
कोरम: जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी
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