अभियुक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
Avanish Pathak
10 Jun 2022 4:16 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि किसी अभियुक्त का पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 सहपठित सीआरपीसी की धारा 482 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका को कायम नहीं रख सकता है।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने सामंथा क्रिस्टीना डेल्फिना विलिस और अन्य की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता लंदन के निवासी हैं। महिला ने याचिका में अपने पति द्वारा दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।
पीठ ने कहा,
"मैं मानता हूं कि आरोपी के पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने इस अदालत से अनुमति लिए बिना और याचिका में यह बताए बिना कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले के तथ्यों से अवगत है, वर्तमान याचिका दायर की है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 सहपठित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरोपी का प्रतिनिधित्व पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा नहीं किया जा सकता है..।"
अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर चार एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने का निर्देश दिया गया।
मामला
याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता पति सैयद अली हिंदुस्तानी से 6 जून 2021 को एक वेबसाइट के जरिए शादी की थी। आरोप है कि 12 जून 2021 से शादी के महज पांच दिन बाद पति/5वें प्रतिवादी ने पत्नी को प्रताड़ित किया।
11 जुलाई 2021 को पत्नी कोलकाता में अपने पुश्तैनी घर भाग गई। 17 जुलाई, 2021 को शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता ने उसे बैंगलोर वापस आने के लिए मनाने के लिए कोलकाता गए।
अनुरोध को स्वीकार न करते हुए, दोनों याचिकाकर्ताओं ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरी। 14 नवंबर, 2021 को याचिकाकर्ता शादी रद्द करने की मांग करने के लिए कोलकाता लौट आए। तब तक, प्रतिवादी/पति ने 11 नवंबर, 2021 को बैंगलोर में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद पत्नी ने उसकी मां के सारे गहने यह कहते हुए ले लिए थे कि उसे फोटो शूट के लिए उनकी आवश्यकता है क्योंकि उसे भारतीय मूल के गहने पसंद हैं और उसे वापस नहीं किया है।
आगे आरोप यह था कि पहली याचिकाकर्ता के खाते में 7.5 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी क्योंकि उसने 5 वें प्रतिवादी को इस आधार पर पैसे देने के लिए प्रेरित किया था कि एक संपत्ति उनके संयुक्त नाम पर खरीदी जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता मुस्लिम भी नहीं थी और उन्होंने खुद को मुस्लिम बताया जबकि वे वास्तव में ईसाई थी।
उक्त शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 380, 384, 389, 506 सहपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
निष्कर्ष
रिकॉर्ड को देखने पर पीठ ने कहा, "याचिका में संलग्न पॉवर ऑफ अटॉर्नी बैंगलोर में निष्पादित की गई, लेकिन लंदन में नोटरी के समक्ष निष्पादकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। पूरी याचिका में ऐसा कोई तर्क नहीं है कि उक्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को मामले के तथ्यों के बारे में पता है।
इस आशय का कोई अनुमान नहीं है कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को इस बात की पूरी जानकारी है कि क्या दायर किया जा रहा है और उक्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा याचिका प्रस्तुत करने का कारण है। इस तथ्य के बावजूद कि सीआरपीसी की धारा 482 के मिश्रण के रूप में इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करते हुए दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।"
इसके बाद पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के अमरिंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के मामले में फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया था कि एक आरोपी किसी तीसरे पक्ष का सहारा नहीं ले सकता है, जैसे कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसे उसे आपराधिक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करे।
इसके बाद यह देखा गया,
"संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर, जो स्पष्ट रूप से एकत्र किया जा सकता है, वह यह है कि किसी अभियुक्त का पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत एक याचिका को बनाए नहीं रख सकता है...।"
तथ्य को छिपाने के संबंध में, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीठ ने कहा कि पूर्व में वर्णित तथ्यों और घटनाओं के बारे में कोई बातचीत नहीं है जिसे याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर करते समय दबा दिया है।
कोर्ट ने कहा, "इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता तथ्यों को छुपाकर इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के दोषी हैं और इस तरह की याचिकाओं पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए।"
इसमें कहा गया है, "यदि प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं होता है या याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने के दोषी हैं, तो याचिका को दावे की योग्यता पर विचार किए बिना दहलीज पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
तदनुसार, इसने याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: सामंथा क्रिस्टीना डेल्फ़िना विलिस और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर: WRIT PETITION No.24602 OF 2021
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 199।