पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी का दावा कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Shahadat

5 Nov 2022 3:32 PM IST

  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी का दावा कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपी व्यक्ति को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 ('पीसीए अधिनियम') के तहत कथित अपराध के परिणामस्वरूप जब्त किए गए मवेशियों की अंतरिम कस्टडी में सौंपा जा सकता है।

    जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल पीठ ने प्रबंधक, पिंजरापोल देवदर और बनाम चक्रम मोराजी नट और अन्य (1998) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना सार्थक पाया:

    "[पीसीए] अधिनियम की धारा 35 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जानवर की अंतरिम कस्टडी पिंजरापोल को सौंपने का विवेक है, लेकिन वह बाध्य नहीं है ... ऐसे मामले में जहां मालिक जानवर की कस्टडी का दावा कर रहा है, पिंजरापोल का कोई अधिमान्य अधिकार नहीं है। यह तय करने में कि क्या पशु की अंतरिम कस्टडी उस मालिक को दी जाए जो अभियोजन का सामना कर रहा है या पिंजरापोल को तो निम्नलिखित कारक प्रासंगिक होंगे: (1) अपराध की प्रकृति और गंभीरता के खिलाफ आरोप लगाया गया; (2) क्या यह कथित पहला अपराध है या वह पहले अधिनियम के तहत अपराधों का दोषी पाया गया है; (3) यदि मालिक अधिनियम के तहत पहले अभियोजन का सामना कर रहा है तो जानवर को जब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए अभियोजन के दौरान पशु की कस्टडी के लिए मालिक का बेहतर दावा होगा; (4) निरीक्षण और जब्ती के समय पशु जिस स्थिति में पाया गया; (5) जानवर के फिर से क्रूरता के अधीन होने की संभावना। "

    वर्तमान मामले को आगे बढ़ाने वाले तथ्य यह है कि पुलिस के संज्ञान में लाया गया कि टेलीफोनिक टिप पर निजी प्रतिवादी बड़ी संख्या में लकड़ी से ढके माल ढोने वाले वाहनों में जानवरों को ले जा रहे है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएसआई ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 'नाका चेकिंग' की, जहां 8 वाहनों में 62 मवेशी बरामद किए गए।

    वाहनों और मवेशियों को जब्त कर लिया गया और प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 429 और 511, पीसीए की धारा 11 (ए), 11 (डी), और 11 (एच) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जब्त मवेशियों को याचिकाकर्ता फाउंडेशन की गौशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। विचारण के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने मवेशियों की कस्टडी के लिए याचिका दायर की। आदेश के द्वारा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने निजी प्रतिवादियों को मवेशियों की अंतरिम हिरासत की अनुमति दे दी, जिसे वर्तमान पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई।

    फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि अगर एफआईआर में जानवरों के खिलाफ क्रूरता का आरोप है तो जानवरों की अंतरिम कस्टडी आरोपी को नहीं सौंपी जानी चाहिए। फाउंडेशन ने तब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कंटेनर या वाहन में छह से अधिक मवेशी नहीं हो सकते, जबकि मौजूदा मामले में परिवहन और पशु नियम, 1978 के नियम 56 (सी) के उल्लंघन में आठ छोटे वाहनों में 62 मवेशियों को ले जाया जा रहा था।

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि नियम 56 (सी) का उल्लंघन अपने आप में क्रूरता है, जिसके लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं। अंत में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीसीए अधिनियम की धारा 3 ने प्रत्येक व्यक्ति पर कर्तव्य रखा है, जिसके पास किसी जानवर की देखभाल या प्रभार है। ऐसे जानवर की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करने के लिए और अनावश्यक दर्द को रोकने के लिए या ऐसे जानवर पर पीड़ित, जिसे प्रतिवादी वर्तमान मामले में करने में विफल रहे। इसलिए यह तर्क दिया गया कि मवेशियों की कस्टडी प्रतिवादियों को नहीं सौंपी जा सकती।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पीसीए या पीसीए नियम, 2017 ने मालिकों की अंतरिम कस्टडी में जब्त मवेशियों को रिहा करने में कोई कानूनी रोक नहीं लगाई। प्रबंधक, पिंजरापोल देवदर और अन्य बनाम चक्रम मोराजी नट और अन्य, MANU/SC/0557/1998 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर में पशुओं के साथ क्रूरता के बारे में प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं दिखाया गया। प्रतिवादियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मवेशियों को लट्ठों के नीचे ले जाया गया। हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए तथ्यों की पुन: सराहना नहीं कर सकता।

    क्रूरता के सवाल का जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई दोष नहीं पाया, जिन्होंने कहा कि एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे सके कि जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसलिए पीसीए की धारा 11(1)(ए) या 11(1)(डी) के तहत दोष सिद्ध नहीं किया जा सका।

    जानवरों की हिरासत के सवाल के संबंध में अदालत ने श्री छत्रपति शिवाजी गौशाला और प्रबंधक, पिंजरापोल देवदर में निर्णयों का उल्लेख किया और पाया कि पीसीए की धारा 35 (2) के तहत मजिस्ट्रेट का पिंजरापोल (पशु आश्रय) में जानवर को भेजने का कोई आदेश नहीं है। अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट के पास जानवर की अंतरिम हिरासत को पिंजरापोल को सौंपने का विवेक है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

    न्यायालय ने कहा

    "उपरोक्त मामलों में निर्धारित अनुपातों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में यह अदालत वकील की प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हुई। याचिकाकर्ता के लिए कि आक्षेपित आदेश वैधता, औचित्य और शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता वकील द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

    तद्नुसार, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी-प्रतिवादियों के पक्ष में जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी देने के आदेश में कोई दोष नहीं पाया।

    केस टाइटल: ध्यान फाउंडेशन बनाम असम राज्य और 7 अन्य

    साइटेशन: सीआरएल. रेव. पी. 146/2021

    कोरम: जस्टिस रॉबिन फुकान

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