सड़क पर आवारा कुत्ते की दुर्घटनावश मौत आईपीसी की धारा 429 के तहत शरारत नहीं: दिल्ली कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू चालक के खिलाफ आरोप खारिज किया
Shahadat
24 Nov 2022 10:16 AM IST
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते जून 2019 में सड़क दुर्घटना में आवारा कुत्ते की मौत से संबंधित मामले में बीएमडब्ल्यू चालक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 के तहत आरोप मुक्त कर दिया।
आईपीसी की धारा 429 के तहत किसी भी मूल्य के पशु या पचास रुपये मूल्य के किसी पशु आदि को मारने या अपाहिज बनाने के द्वारा कुचेष्टा, जो कोई भी हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने के द्वारा शरारत करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने 19 नवंबर को सुनाए गए फैसले में कहा कि आईपीसी की धारा 429 को आकर्षित करने के लिए जुर्म के अपराध को साबित करना आवश्यक है, जो कि प्रावधान का मुख्य घटक है। इसके लिए अदालत ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त का जनता या व्यक्ति को गलत नुकसान या क्षति पहुंचाने का अपेक्षित इरादा था।
अदालत ने कहा,
"एफआईआर के केवल अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी अपनी कार सड़क पर ही चला रहा था और उसकी कार गलती से आवारा कुत्ते से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप कुत्ते की मृत्यु हो गई। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने जानबूझकर कुत्ते को मारा या वह उसे मारने के लिए कुत्ते की ओर गया।"
इसमें कहा गया कि भले ही आरोपी तेज गति से मुख्य सड़क पर कार चला रहा था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जुर्म करने के लिए कुत्ते को मारा जैसा कि आईपीसी की धारा 425 के तहत परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध का आवश्यक घटक है।
अदालत ने कहा,
"इसलिए पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 के तहत आरोपमुक्त किया जा सकता है और दिनांक 24.03.2022 के विवादित आदेश रद्द किया जाता है।"
अदालत ने पांडव नगर निवासी पुनीत द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 के तहत अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। 2019 में मयूर विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में महिला ने आरोप लगाया कि बीएमडब्ल्यू चालक ने मयूर विहार लाल बत्ती पर आवारा कुत्ते पर "दो बार कार चढ़ाकर" उसे मार डाला।
शिकायतकर्ता ने कहा कि व्यक्ति पूरी गति से गाड़ी चला रहा था और उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह भाग गया। शिकायत के कारण आईपीसी की धारा 428/429 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) ने आरोपी के खिलाफ इस साल मार्च में आरोप तय किया था।
पुनर्विचार याचिका में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पहले सत्र न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 429 आवारा कुत्तों पर लागू नहीं होती। फिर जुर्म के अपराध के लिए आवश्यक कोई इरादा या ज्ञान नहीं था, जिसे आईपीसी की धारा 425 के तहत परिभाषित किया गया है। अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट रुद्राशीष भारद्वाज ने प्रस्तुत किया कि मामले में जुर्म के अपराध के तत्व पूरे नहीं हुए हैं।
भारद्वाज ने तर्क दिया,
"आवारा कुत्ता संपत्ति नहीं है, जिसे आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध के अधीन किया जा सकता है, क्योंकि यह उसमें उल्लिखित जानवरों की श्रेणी में नहीं आता।"
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सही आरोप लगाया है, क्योंकि उसने तेज गति से कार चलाते हुए कुत्ते को कुचलकर मार दिया।
केस टाइटल: पुनीत बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली
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