यदि बीमा कंपनी देयता से मुक्त होती है तो दुर्घटना पीड़ित के परिजन अपील दायर कर सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

1 Jun 2023 4:33 AM GMT

  • यदि बीमा कंपनी देयता से मुक्त होती है तो दुर्घटना पीड़ित के परिजन अपील दायर कर सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि चालक का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए चालक के परिजनों को इस आधार पर मुआवजा दिया जाए कि एक्सपायर्ड लाइसेंस उसे "अकुशल चालक" नहीं बना देगा।

    जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था। अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा।

    अदालत ने कहा कि मोटर वाहन एक्ट की धारा 173 में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के फैसले से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है। इसलिए "अपीलकर्ताओं को दावेदार होने के नाते अपील दायर करने का अधिकार है।"

    मामले के तथ्य

    23 नवंबर 2011 को मृतक आशा बाविस्कर अपने पति के साथ पीछे बैठी थी जब ट्रक ने उनके वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। बाविस्कर ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।

    ट्रिब्यूनल ने ट्रक मालिक को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त कर दिया, क्योंकि ट्रक चालक का लाइसेंस दुर्घटना से चार महीने पहले समाप्त हो गया था, जिसका अर्थ है कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

    इस अवार्ड के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने बीमा कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की।

    बीमा कंपनी का तर्क था कि ट्रक मालिक 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा में आएगा और एमवी एक्ट की धारा 173 के तहत अपील दायर कर सकता है। पीडि़त व्यक्ति शब्द को एमवी एक्ट के तहत परिभाषित नहीं किया गया और दावेदारों को केवल बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता।

    हालांकि, दुर्घटना के समय अदालत के विचार में उल्लंघन करने वाले ट्रक का बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया गया। अदालत ने कहा कि मुआवजे की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी की संविदात्मक देयता है।

    अदालत ने कहा,

    “दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को दुर्घटना के समय नवीनीकृत नहीं किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुशल चालक नहीं था।”

    गौरतलब है कि कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने और ट्रक मालिक से इसकी वसूली करने का आदेश दिया था।

    अदालत ने कहा,

    "यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अगर दुर्घटना के समय चालक के पास प्रभावी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देना होगा और इसे उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक से वसूल करना होगा।"

    अदालत ने कहा कि हालांकि ट्रक मालिक ने आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दी तो यह नहीं कहा जा सकता कि दावेदार इसे चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपील दायर कर सकता है।

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