"दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज शुरू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा

LiveLaw News Network

4 Feb 2021 5:05 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज  शुरू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि वे COVID-19 लॉकडाउन से पहले जिस तरह से कार्य कर रहे थे, उसी तरह अदालत में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश जारी करें।

    यह सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल सुनवाई दोबारा शुरू की जा सकती है, इसके लिए बार के सदस्यों और अन्य लोगों ने कोर्ट परिसर का दौरा किया।

    उन्होंने कहा कि "स्पष्ट रूप से COVID-19 उचित व्यवहार बनाए रखे जाएं। हर समय मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य COVID-19 संबंधित नियमों का पालन करेंगे।"

    डीएचसीबीए की कार्यकारी समिति ने मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी जजों को 8.01.2021 के प्रभाव से 3 से 11 तक की फिजिकल सुनवाई करने वाली बेंच की संख्या बढ़ाने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया।

    प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी आंकड़ों को देखने के बाद यह नोट किया गया कि दिल्ली के एनसीटी में ताजा कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जो पिछले एक सप्ताह में प्रति दिन 200 से कम ताजा मामले सामने आए हैं।

    यह भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 01.02.2021 तक सक्रिय मामलों की संख्या 1265 थी और यह स्पष्ट था कि पिछले एक महीने में वायरस का प्रसार बहुत कम हुआ है।

    यह तर्क दिया गया कि यद्यपि दिल्ली हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई 18.01.2021 के बाद से कई गुना बढ़ गयी है, लेकिन एक भी व्यक्ति को उसके दौरे के परिणामस्वरूप वायरस के संक्रमण नहीं दिखाए गए।

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