दुष्प्रेरण से उकसाना आरोपी के आशय पर निर्भर करता है, पीड़ित के कार्यों पर नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 6:41 AM GMT

  • दुष्प्रेरण से उकसाना आरोपी के आशय पर निर्भर करता है, पीड़ित के कार्यों पर नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उकसाने का अपराध आरोपी के आशय पर निर्भर करेगा न कि पीड़ित के कार्यों पर।

    न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने के एक व्यक्ति की 17 वर्षीय भतीजी को बालकनी से कूदकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि दुष्प्रेरण के मामलों में 'उकसाने' को आत्महत्या के आसपास की परिस्थितियों से इकट्ठा करना होगा।

    न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा,

    "किसी विशेष मामले में यह संभव है कि उकसाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो जिनका आत्महत्या से सीधा संबंध हो। ऐसी परिस्थितियों में घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना होगा और इसका पता लगाना होगा कि क्या परिस्थितियां ऐसी थीं जिसने वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि एक व्यक्ति पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था और उसने आत्महत्या कर ली।"

    न्यायमूर्ति डांगरे ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने के लिए उसकी ओर से कोई कार्य नहीं।

    न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा,

    "कानून की स्थिति जो आधिकारिक घोषणाओं से उभरती है वह यह है कि उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता के लिए परिणामों को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। उकसाने का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो प्रेरित करता है न कि अधिनियम पर जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे उकसाया गया है।"

    मामले के तथ्य

    6 सितंबर 2020 को पीड़िता की मां को उसकी बेटी के दोस्त से एक चचेरे भाई के चाचा द्वारा पीड़िता को "गंदे संदेश" भेजने का मैसेज मिला। जब मां ने पीड़िता से बात की तो उसने फोन में एक सीक्रेट फोल्डर में अपने स्क्रीनशॉट दिखाए और फिर भागकर अपने ऊंचे अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से कूद गई। घटना के एक महीने बाद उसने 17 अक्टूबर 2020 को एक निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

    अगले दिन मां को अपनी बेटी के ड्रेसर में एक नोट मिला। उसने अपनी आपबीती सुनाई और परिवार को अलविदा कह दिया।

    आरोपी को एक करीबी पारिवारिक मित्र मानते हुए आखिरकार 96 दिनों के बाद आईपीसी की धारा 306, 354A, 354-B और POCSO अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    बहस

    वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा के ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई इरादा नहीं था कि लड़की आत्महत्या कर लेगी। केवल इसलिए कि यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी ओर से कुछ उत्पीड़न या शोषण किया जा रहा था। उसके लिए जिम्मेदार किसी भी सकारात्मक कार्य की अनुपस्थिति में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    टिप्पणियां

    अदालत ने पोंडा से इस बात से असहमति जताई कि नोट में यह नहीं लिखा गया है कि लड़की अपनी जान ले लेगी।

    न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि आरोपी का संदेश मिलने के तुरंत बाद लड़की ने नोट लिखा था।

    अदालत ने कहा कि स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि आरोपी लड़की के विरोध के बावजूद एक साल से उसे परेशान कर रहा था, उसके नोट ने उसके डर और पीड़ा को प्रदर्शित किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "वह प्रारंभिक वर्षों में एक लड़की है और उसके लेखन से यह आभास होता है कि उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया ... अपने ही चाचा के गंदे आचरण और व्यवहार से घिरा हुआ पाया, जो अप्रत्याशित था क्योंकि उसने उसे अपने पिता के रूप में माना था। इसलिए वह आवेदक के साथ परिवार की निकटता के कारण उसकी पीड़ा से बाहर निकलने में असमर्थ थी। उसे एक या एक साल तक मूक परिणाम भुगतना पड़ा।"

    यौन शोषण पर

    अदालत ने आगे कहा कि हम अभी भी ऐसा माहौल नहीं बना पाए हैं जहां बच्चे के करीबी लोग दुर्व्यवहार के संकेतों की पहचान कर सकें।

    कोर्ट ने कहा,

    "यौन हिंसा की कोई सीमा नहीं होती। यह हर देश में, समाज के सभी हिस्सों में होती है। एक बच्चे का यौन शोषण घर पर भी हो सकता है। डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग बच्चों को जोखिम में भी डाल सकता है। कभी-कभी दुर्व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों होती है जिसे बच्चा जानता है और उस पर भरोसा करता है। किसी भी प्रकार की यौन हिंसा के परिणामस्वरूप गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है।"

    न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा,

    दुर्भाग्य से हम समाज में ऐसा माहौल नहीं बना पाए हैं जहां माता-पिता, शिक्षक और बच्चे की संगति में वयस्क दुर्व्यवहार के संकेतों की पहचान कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि बच्चों को देखभाल और सुरक्षा मिले।"

    केस शीर्षक: गौरव पुत्र सोपान नरखेड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य

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