इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दायर कर राज्य के बलरामपुर में एक पत्रकार और उसके दोस्त की जलकर हुई मौत पर मुकदमा चलाने की मांग

LiveLaw News Network

2 Dec 2020 3:45 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दायर कर राज्य के बलरामपुर में एक पत्रकार और उसके दोस्त की जलकर हुई मौत पर मुकदमा चलाने की मांग

    इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल कर राज्य के बलरामपुर में शुक्रवार की आधी रात को एक पत्रकार और उसके दोस्त को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से जलाकर मारने की घटना के खिलाफ

    स्वत: संंज्ञान लेकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है।

    याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 37 वर्षीय पत्रकार राकेश सिंह और उनके 35 वर्षीय मित्र पिंटू साहू को एक घर में जिंदा जलाया गया, जिससे बाद में उनका मौत हो गई। इस घटना में पत्रकार मित्र की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी कि जबकि पत्रकार ने इलाज के दौरान अस्पातल में दम तोड़ दिया था।

    पत्र याचिकाकर्ताओं ने एक विशेष जांच एजेंसी द्वारा मामले में जांच की मांग की है। याचिका मेंं कहा गया हैं कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और यह राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की जीवन सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे।

    याचिका में कहा गया,

    "यह कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है, जिसे नुकसान से बचाने की जरूरत है, जहां परिवार की एक रोटी कमाने वाले की जलने के कारण जान चली जाती है और आश्रित वित्तीय समस्याओंं जैसी विकराल समस्याओंं के कारण जीने की उम्मीद खो बैठते हैंं।"

    याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित के परिवार के लिए पीड़ित मुआवजा कोष से तत्काल मुआवजे की मांग की है और प्रार्थना की है कि परिवारों को उनकी शैक्षणिक क्षमता के लिए कोई उपयुक्त रोजगार दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास आजीविका का साधन है।

    पत्र याचिका में कहा गया है,

    "कंसोर्टियम का नुकसान एक नोवेल अवधारणा है, एक बर्न सर्रवाइवर के पति या पत्नी मुआवजे के हकदार हो सकते हैं जब एक घाव इतने गंभीर होते हैंं या एक व्यक्ति गंभीर रूप से जलने के कारण अपनी जान गंवा देता है, तो पीड़ित परिवार को उसकी आजीविका और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य शीघ्रता से सहायता दी जा सकती हैं ।"

    प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गौरव द्विवेदी, सत्येंद्र नारायण सिंह, रजनीश दुबे, गोपी सूद, महिमा जोसेफ और धीरज तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जलाकर मारने के मामले बढ़ रहे हैं- हाल ही में राजस्थान के करौली के एक मंदिर के पुजारी को कथित तौर पर पांच लोगों ने आग लगा दी थी, जो मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते थे।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह के जघन्य अपराध जनता की सामूहिक अंतरात्मा को प्रभावित करते हैं और इसे उचित तरीके से जांच करने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

    घटना कलवारी गांव में सिंह के आवास पर हुई। कथित तौर पर पुलिस ने उनका मृत्युकालिक बयान दर्ज किया था, जिसके आधार पर पूर्व ग्राम प्रधान राम सूरत के साथ दो व्यक्तियों रवि चौधरी और बाबू मिश्रा को हिरासत में लिया गया है।

    पत्र डाउनलोड करेंं



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