2005 से अब तक 83 यूएपीए मामलों की जांच की गई; 40 में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल, 29 में ट्रायल पेंडिंग: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया

Shahadat

8 Nov 2022 11:35 AM IST

  • 2005 से अब तक 83 यूएपीए मामलों की जांच की गई; 40 में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल, 29 में ट्रायल पेंडिंग: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया

    दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि 2005 के बाद से उसके द्वारा जांचे गए 83 गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के मामलों में से कम से कम 40 मामलों में 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किए गए।

    हालांकि पुलिस ने 2005 से 7 अगस्त, 2022 तक 98 यूएपीए मामले दर्ज किए, लेकिन 15 एफआईआर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दी गईं।

    शेष 83 मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि 40 मामलों का निर्णय हो चुका है, 29 मामलों में विचारण लंबित है। अदालत को यह भी बताया गया कि कुल 14 यूएपीए मामलों में जांच लंबित है।

    आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अवधि के बारे में और जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि उसने अब तक कुल 83 मामलों में से केवल 74 मामलों की जांच की।

    पुलिस ने यूएपीए धारा 43 डी (2) (बी) के तहत रिमांड के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर स्टेटस रिपोर्ट में अदालत को बताया कि 20 मामलों में 90 दिनों की अवधि से अधिक चार्जशीट दाखिल करने का समय बढ़ाया गया।

    जांच लंबित कुल 14 मामलों में से 12 में गिरफ्तारी नहीं हुई है। शेष दो में गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन शुरुआती 90 दिन अभी खत्म नहीं हुए।

    हाईकोर्ट ने पिछले महीने पुलिस को ऐसे यूएपीए मामलों की संख्या पर डेटा जमा करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप पत्र 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया और साथ ही उन मामलों में, जिनमें विस्तार की मांग की गई।

    यूएपीए की धारा 43डी(2) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, अदालत आरोपी की नजरबंदी की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा सकती है।

    अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर जांच की प्रगति और प्रावधान के अनुसार 90 दिनों की अवधि से परे आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत देने पर ऐसा कर सकती है।

    हाईकोर्ट यूएपीए की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत रिमांड विस्तार को चुनौती देने वाली पांच अपीलों पर सुनवाई कर रहा है।

    जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछले महीने अपील में निर्णय लेने के लिए कानून के निम्नलिखित तीन प्रश्न तैयार किए-

    1. क्या यूएपीए की धारा 43डी(2) के तहत न्यायाधीश द्वारा 90 दिनों की रिमांड की अवधि के विस्तार के समय, लोक अभियोजक की रिपोर्ट की प्रति आरोपी को प्रदान की जानी है?

    2. क्या 90 दिनों की और अवधि के लिए रिमांड के विस्तार के स्तर पर लोक अभियोजक की रिपोर्ट को तीन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए अर्थात जांच की प्रगति, क्या आगे की जांच की आवश्यकता है और क्या अभियुक्त की निरंतर हिरासत में रखा जाना चाहिए, अगले 90 दिनों के लिए आगे की जांच जरूरी है?

    3. क्या विशेष अदालत एक बार में 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि से आगे 90 दिनों के लिए रिमांड का विस्तार दे सकती है या उक्त रिमांड जांच की आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि अगले 90 दिनों में जांच की प्रगति की निगरानी की जा सके?

    अपीलों पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

    अपील के बारे में

    जीशान क़मर द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) का प्रावधान नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने की असंभवता की दहलीज स्थापित करता है।

    याचिका उनके मामले में यूएपीए की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत विस्तार देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देती है। क़मर को पिछले साल सितंबर में उत्तर प्रदेश में उनके आवास से कथित आतंकी मॉड्यूल रखने के संबंधित एफआईआर में गिरफ्तार किया गया।

    कश्मीर के स्वतंत्र फोटो पत्रकार मो. मनन डार ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अन्य याचिका दायर की, जिसमें जांच पूरी करने के लिए यूएपीए की धारा 43 डी (2) के तहत 90 दिनों का विस्तार दिया गया।

    यह सीआरपीसी की धारा 167 (1) के तहत डार को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने के लिए परिणामी निर्देश भी मांगता है, क्योंकि जांच एजेंसी उसकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।

    डार के अलावा, तीन अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों ने इसी तरह की अपील दायर की, जो बैच का हिस्सा हैं।

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