5 स्टार होटल में जजों के लिए COVID-19 केयर सेंटर: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देश वापस लेने के बाद स्वतः संज्ञान मामले को बंद किया
LiveLaw News Network
29 April 2021 2:52 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए अशोका होटल में जजों और उनके परिवारों के लिए 5-स्टार COVID-19 की सुविधा देने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले को बंद कर दिया।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इसलिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही को बंद कर दिया है कि इस मुद्दे और समाचार पत्र की रिपोर्टों के बारे में उसी के संज्ञान में लिया गया था।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट में एडवोकेट संतोष कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार के आदेश ने जजों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अशोका होटल में 100 COVID-19 बेड बुक किए थे, जो उसके मुकदमे के मामले में अदालत के आदेश का पालन करते हुए वापस ले लिया गया है।
एसडीएम गीता ग्रोवर द्वारा पारित दिल्ली सरकार के 28 अप्रैल, 2021 के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें न्यायाधीशों के लिए COVID-19 सुविधा स्थापित करने के लिए अशोक होटल में 100 कमरों की आवश्यकता थी।
दिल्ली सरकार के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को अशोका होटल, नई दिल्ली के 100 कमरों का उपयोग करने के अपने हालिया आदेश का पालन करने के लिए कहा, जिसमें जस्टिस, न्यायालय के अन्य न्यायिक अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए COVID-19 स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करने के लिए कहा गया था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश के विपरीत दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश के संदर्भ में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा है, अन्यथा कोर्ट इसे रद्द कर देगा।
बेंच ने कहा कि यह आदेश बहुत ही भ्रामक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है और इस संबंध में कोई संचार नहीं किया गया है।
यह कहते हुए कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को COVID-19 सुविधा के रूप में जजों के लिए अशोका होटल के कमरे की स्थापना के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है, पीठ ने उसी के संबंध में समाचार पत्र की रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने कहा था,
"हम जो चाहते थे, अगर उन्हें प्रवेश की आवश्यकता होती है, तो कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसे ऐसे आदेश में बदल दिया गया है।"
खंडपीठ ने आगे कहा कि क्या हम एक संस्था के रूप में कह सकते हैं कि हमारे लिए एक विशेष सुविधा का निर्माण करें?
खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश का अर्थ यह है कि न्यायालय ने इस मामले को स्वयं को लाभान्वित करने के लिए लिया है या सरकार ने न्यायालय को खुश करने के लिए ऐसा किया है।
बेंच ने यह भी कहा कि मीडिया इस बात को गलत नहीं कह रहा है कि यह आदेश गलत है और इस तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं बनाई जा सकती।
बेंच ने कहा,
"यह अकल्पनीय है कि हम एक संस्था के रूप में कोई विशेष सुविधा चाहते हैं।"