[41 साल पुराना मर्डर केस] एकमात्र चश्मदीद की गवाही विश्वसनीय नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी की उम्रकैद की सजा खारिज की

LiveLaw News Network

14 Feb 2022 3:24 PM IST

  • [41 साल पुराना मर्डर केस] एकमात्र चश्मदीद की गवाही विश्वसनीय नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी की उम्रकैद की सजा खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 1980 के एक मामले में हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं है।

    जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने मामले में जोड़े गए तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के विश्लेषण में पाया कि घटना के एकमात्र चश्मदीद पीडब्‍ल्यू-1 की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था, जिन्होंने घटना से ठीक पहले मृतक के साथ थे।

    तथ्य

    मामले में एफआईआर नबी बख्श (पीडब्‍ल्यू-1) ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 4 सितंबर, 1980 को रात लगभग 8 बजे उनके बेटे नूरुल इस्लाम (पीडब्‍ल्यू-2) ने उन्हें बताया कि शेख मोहम्मद के साथ वह गांव वापस आ रहा है। नकी (मृतक), तीन आरोपी व्यक्ति, जिनमें जीवित अपीलकर्ता नंबर एक (गुलाब) भी शामिल है, उन्होंने उसकी हत्या की थी।

    एफआईआर में, नबी बख्श (पीडब्‍ल्यू-1) ने कहा कि वह मृतक के साथ रोजाना बीरापुर जाता था, लेकिन घटना की तारीख पर वह नहीं जा सका था क्योंकि वह घर की मरम्मत का काम कर रहा था। इसलिए, उसने मृतक के साथ अपले बेटा नूरुल इस्लाम (पीडब्‍ल्यू-2) को भेजा था।

    संक्षेप में, अभियोजन का मामला नूरुल इस्लाम (पीडब्‍ल्यू-2) पर बहुत अधिक निर्भर था, इस तथ्य के कारण कि वह घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था।

    साथ ही, पीडब्लू-1 ने कुछ संपत्ति विवाद के संबंध में मृतक के साथ सह-आरोपी (राम अवध और राम कृपाल) के बीच दुश्मनी को साबित किया, हालांकि, उन्होंने निर्दिष्ट किया कि जीवित अपीलकर्ता संख्या एक (गुलाब) की मृतक से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी।

    टिप्पणियां

    चूंकि पीडब्लू-2 घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह था, इसलिए अदालत को उसकी गवाही की गहराई से जांच करनी पड़ी। शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति है, बशर्ते कि उसका सबूत किसी भी दोष या संदेह से मुक्त हो और अदालत को पूरी तरह से सच्चा, विश्वसनीय और स्वाभाविक रूप से प्रभावित करे।

    कोर्ट ने नोट किया कि पीडब्लू-2 (जो मृतक के साथ था) उसका कहना था कि घटना की तारीख पर, जैसे ही उसने आरोपी व्यक्तियों को हथियारों के साथ देखा, मृतक को वह बाजरे के खेत में उठा ले गया और उसके साथ मारपीट की, जिससे वह मौके से फरार हो गया और अपनी जान बचाकर भागा और दो घंटे में अपने घर वापस पहुंच गया।

    इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने पीडब्लू-2 के इस दावे पर गंभीरता से संदेह जताया कि वह मौके से अपने घर अपनी सुरक्षा के लिए भागा और पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा।

    कोर्ट ने देखा, "इन सब से पता चलता है कि घटना की जगह मृतक के घर से इतनी दूरी नहीं थी कि पीडब्लू-2 को घर पहुंचने में दो घंटे लगें, चाहे वह कोई भी रास्ता अपनाए।

    इससे गंभीर संदेह पैदा होता है कि वह मृतक के साथ था या नहीं या कहीं और घूम रहा था... बुजुर्ग भी 20 से 25 मिनट में बीरापुर और मृतक के घर के बीच दोगुनी दूरी को आसानी से कवर कर सकते हैं। इस प्रकार, एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या पीडब्लू -2 मृतक के साथ घटना के समय था।"

    इसके अलावा, मृतक को हुई चोटों के संबंध में, न्यायालय ने पीडब्लू-2 के दावों और उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की राय में एक विरोधाभास पाया।

    पीडब्लू-2 के अनुसार, जीवित अपीलकर्ता संख्या एक गुलाब के हाथ में 'गंडासा' था, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों के पास क्रमशः कुल्हाड़ी और भाला था और उन सभी ने मृतक पर हमला किया जबकि सह-अभियुक्त नन्हू सिंह ने उसके पैर पकड़ लिए। इस पृष्ठभूमि में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा, "... शेख मोहम्मद नकी (मृतक) को लगी सभी पांच चोटें उसके चेहरे और सिर पर थीं।

    यह विश्वास करना कठिन है कि यदि घातक हथियार के साथ तीन व्यक्ति किसी पर हमला करते हैं, तो उसे चेहरे और सिर पर ही चोटे लगेंगी, न कि कहीं और। विशेष रूप से, जब पीड़ित को पटक दिया गया हो और उसके पूरे शरीर पर घाव दिया जा सके।"

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने पाया कि नूरुल इस्लाम (पीडब्‍ल्यू-2) की गवाही भरोसेमंद नहीं है और यह माना कि यह हमारे विश्वास को प्रेरित नहीं करता है कि यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार है।

    अदालत ने घटना के समय से एफआईआर दर्ज करने में लगभग पांच घंटे की देरी में भी औचित्य नहीं पाया, जैसा कि अदालत ने कहा, यह अभियोजन के मामले पर संदेह करता है, खासकर जब पुलिस स्टेशन घटना स्‍थल से मुश्किल से दो मील की दूरी पर था।

    नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई थी। विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा सितंबर 1985 में जीवित अपीलकर्ता (गुलाब) के विरुद्ध धारा 302/34 आईपीसी के तहत पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई सजा को रद्द कर दिया गया।

    केस शीर्षक - गुलाब और एक अन्य बनाम यूपी राज्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 44


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