कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने वाले 4 टीएमसी नेताओं ने चुनावी याचिका दायर की

LiveLaw News Network

22 Jun 2021 3:00 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने वाले 4 टीएमसी नेताओं ने चुनावी याचिका दायर की

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा, चार अन्य टीएमसी नेताओं ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों [पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021] की समीक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है।

    4 अन्य टीएमसी नेता जो कलकत्ता हाईकोर्ट में गए हैं, वे हैं- अलोरानी सरकार, संग्राम कुमार दोलाई, मानस मजूमदार और शांतिराम महतो, जो हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार से हार गए हैं।

    कलकत्ता हाईकोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा शुक्रवार को सभी चार याचिकाओं पर सुनवाई की गई और मामलों को जून के अंत और जुलाई में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

    अलोरानी सरकार

    टीएमसी ने बोंगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार अलोरानी सरकार को मैदान में उतारा था, जो भाजपा के उम्मीदवार स्वपन मजूमदार के खिलाफ 2,008 मतों से चुनाव हार गए थे।

    उन्होंने अपनी चुनावी याचिका में निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:

    1. उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष दायर किए जाने वाले हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में एक जाली घोषणा प्रस्तुत की।

    2. इस तरह के जाली हलफनामे की अनुमति दी गई और उन्हें उक्त चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।

    3. उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाया।

    4. उन्होंने मौन अवधि के दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में प्रचार किया और कानून के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया।

    मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि सरकार एक बहस योग्य मामला बनाने में सक्षम है और इस प्रकार, अदालत ने मजूमदार को दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई 2021 को होगी।

    संग्राम कुमार दोलाई

    संग्राम डोलुई मोयना निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के अशोक डिंडा से 1,260 मतों से हार गए थे और उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने मामले की सुनवाई 25 जून की तिथि निर्धारित की।

    मानस मजूमदार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, 80ए, 81 के सहपठित धारा 100 और 123 के तहत चुनाव याचिका दायर कर गोघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विश्वनाथ कारक की चुनावी जीत को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपने आपराधिक मामले के बारे में जानकारी छिपाई।

    न्यायमूर्ति सुवरा घोष ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

    शांतिराम महतो

    बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र में शांतिराम महतो भाजपा के बनेश्वर महतो से महज 423 मतों से हार गए थे। महतो ने आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है।

    न्यायमूर्ति सुभासिस दासगुप्ता ने मामले की सुनवाई की और मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की।

    संबंधित समाचारों में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक चुनावी याचिका दायर की है।

    न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की खंडपीठ ने 18 जून को मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया, जब पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया और बनर्जी के वकील सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने पीठ से अगले सप्ताह निर्देश के लिए इसे रखने का आग्रह किया।

    हालांकि, बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अपने खिलाफ पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपनी चुनाव याचिका किसी अन्य न्यायाधीश (न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के अलावा) को फिर से सौंपने का आग्रह किया है।

    यह पत्र एओआर संजय बसु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली अपनी चुनावी याचिका के संबंध में लिखा है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार (24 जून) को होनी है।

    पत्र [मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से एओआर संजय बसु द्वारा लिखित] न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के समक्ष उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने का विरोध करता है और कहता है:

    "मेरे मुवक्किल को न्यायिक प्रणाली और इस न्यायालय की महिमा में अत्यधिक विश्वास है, हालांकि, मेरे मन में निम्नलिखित कारणों से माननीय न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की संभावना के बारे में एक उचित आशंका है।"

    पत्र निम्नलिखित कारणों को सूचीबद्ध करता है:

    चुनाव याचिका के निर्णय के राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। मेरे मुवक्किल (बनर्जी) को अवगत कराया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य थे।

    इस प्रकार, यदि माननीय न्यायाधीश चुनाव याचिका लेते हैं, तो मेरे मुवक्किल के मन में प्रतिवादी के पक्ष में और/या मेरे मुवक्किल के खिलाफ माननीय न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की एक उचित आशंका होगी।

    इसके अलावा, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की कलकत्ता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की जानी बाकी है। मेरे मुवक्किल (सीएम बनर्जी) के विचार मुख्य न्यायाधीश द्वारा एचसी के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंदा की पुष्टि पर मांगे गए थे। मेरे मुवक्किल ने इस तरह की पुष्टि के लिए अपनी आपत्तियों और आपत्तियों से अवगत कराया था। मेरे मुवक्किल को लगता है कि न्यायाधीश को उसकी आपत्तियों के बारे में पता है और इस तरह, मेरे मुवक्किल को उचित रूप से आशंका है कि न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की संभावना है।

    पत्र में आगे कहा गया है कि चूंकि चुनाव याचिका में प्रतिवादी (सुवेंदु अधिकारी) भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और न्यायाधीश (जस्टिस चंदा) बीजेपी के सक्रिय सदस्य है, इससे ऐसी स्थिति और धारणा पैदा होगी जिससे जस्टिस चंदा फैसला सुनाएगी। मामला, "अपने ही मामले में न्यायाधीश" कहा जा सकता है।

    इस प्रकार, आगे अंत में कहा गया है कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रश्न में चुनाव याचिका "फिर से सौंप दी जानी चाहिए।"

    महत्वपूर्ण रूप से, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीएम बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा था और उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंदा की पुष्टि पर आपत्ति जताई थी।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story