पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 11:53 AM GMT

  • पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया

    पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में 24 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया था, जिसमें काफी संख्या में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

    पिछले तीन महीनों में राज्य भर की जिला अदालतों द्वारा उल्लेखनीय संख्या में 26,43,437 ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया गया है।

    पूरे राज्य में कुल 207 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था और लगभग 40,442 प्री-लिटिगेशन मामलों को लिया गया, जिनमें से 8,745 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।

    इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित 32,980 मामलों में से, 23,067 मामलों को COVID-19 महामारी के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया। निपटान राशि 99,53,17,762 रुपये है।

    पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजू मुखर्जी ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल के संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने 11 सितंबर, 2021 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले अधिक समय से लंबित मामलों को संदर्भित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने अवलोकन करते हुए कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निपटारे से पहले से ही अत्यधिक बोझ तले दबे न्यायालयों के बोझ को कम करने में काफी मदद मिलेगी क्योंकि ये अदालतें महामारी की स्थिति के कारण सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं।

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