2008 मालेगांव विस्फोट: स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी के लिए नई तारीख तय की, NIA ने कहा- वह समन नहीं दे सकती
Shahadat
3 Dec 2024 5:15 PM IST
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को मुंबई के स्पेशल कोर्ट को बताया कि वह 2008 मालेगांव विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को समन नहीं दे सकती।
NIA ने समन न देने का कारण यह बताया कि प्रज्ञा अपने आवासीय पते पर नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है। वह पिछले 2 महीनों से अस्पताल में भर्ती है।
इस प्रकार स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा की पेशी के लिए 30 दिसंबर, 2024 की नई तारीख तय की।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब NIA ने अदालत से कहा कि वह प्रज्ञा को समन नहीं दे सकती।
13 नवंबर को NIA ने अदालत को सूचित किया कि प्रज्ञा उस आवासीय पते पर नहीं रह रही है, जिस पर पहले जमानती वारंट जारी किया गया था। उस पर वारंट नहीं दिया जा सकता।
कार्यवाही में प्रज्ञा की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित न होने के लिए उनके खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया।
29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए, जब उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से जुड़े एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया था।
शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा जांच की गई। बाद में 2011 में मामले को NIA को सौंप दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से पूर्व BJP सांसद के हैं, इस मामले में आरोपियों में से एक हैं।
केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर