1996 ड्रग्स-प्लांटिंग केस| गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ट्रांसफर याचिका खारिज की

Shahadat

24 Aug 2023 2:05 PM IST

  • 1996 ड्रग्स-प्लांटिंग केस| गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ट्रांसफर याचिका खारिज की

    गुजरात हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में अपने मुकदमे को बनासकांठा जिले की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

    हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित तीन आदेशों को चुनौती देने वाली संबंधित याचिका भी खारिज कर दी। इस याचिका में प्रार्थना की गई थी कि उनके खिलाफ कार्यवाही को अपने खर्च पर ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

    जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने 14 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।

    भट्ट ने अपनी दो याचिकाओं के साथ अदालत का रुख किया था, एक मामले को बनासकांठा जिले की अलग अदालत में ट्रांसफर करने के लिए और दूसरी ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 3 आदेशों को अवैध और विकृत होने के कारण चुनौती देने के लिए।

    उन्होंने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अक्टूबर 2018 में पारित प्रशासनिक कार्यालय आदेश के अनुसार सीनियर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में विशेष एनडीपीएस केस नंबर 3/2018 के ट्रांसफर के लिए मार्च 2023 में ट्रांसफर याचिका दायर की।

    भट्ट चाहते थे कि उनकी सुनवाई सीनियर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाए, क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएन ठक्कर, जो पालनपुर अदालत में तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, पर पक्षपात का आरोप लगाया था।

    उनकी ट्रांसफर याचिका के लंबित रहने के दौरान, अदालत के आग्रह पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद बचाव में अग्रणी साक्ष्य का चरण बंद हो गया। वकील की बीमारी के कारण आवास के लिए आवेदन भी 27 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कथित तौर पर चरण को समाप्त करने और ट्रांसफर आवेदन को निष्फल बनाने के लिए अभियोजन पक्ष की दलीलें केवल 5-10 मिनट के लिए शुरू कीं।

    इसके बाद मामले को ट्रांसफर करने के अनुरोध को सत्र न्यायाधीश आरजी देवधारा ने तर्कसंगत आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

    भट्ट ने यह भी मांग की कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को ऑडियो-वीडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया जाए। इसके अलावा, उनके वकील ने ट्रायल कोर्ट से इनमें से एक आदेश रद्द करने का भी अनुरोध किया। हालाँकि, 13 जून को न्यायाधीश ठक्कर ने सभी तीन आवेदनों को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि भट्ट पीठासीन अधिकारी और विशेष अभियोजकों पर आरोप लगाते हुए बयान दे रहे हैं।

    इन आदेशों के खिलाफ भट्ट ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, वह मामले में राहत पाने में विफल रहे।

    उल्लेखनीय है कि भट्ट को सितंबर 2018 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सीआईडी को उस मामले की जांच करने के निर्देश के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुमेर सिंह राजपुरोहित को कथित तौर पर बनासकांठा पुलिस ने पालनपुर में 1.5 किलोग्राम अफीम 1996 में होटल रखने के आरोप में फंसाया। भट्ट पहले से ही हिरासत में यातना के 1990 के मामले में दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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