वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट वाईएस अविनाश रेड्डी की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई करेगा
Shahadat
9 Jun 2023 2:52 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को 13 जून को सूचीबद्ध किया। याचिका वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी ने दायर की।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले का उल्लेख किया।
सीनियर एडवोकेट लूथरा ने यह तर्क देते हुए कि हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आदेश पारित किया, कहा,
"वे समन पर सहयोग नहीं करते हैं। फिर वह मां की बीमारी के कारण जांच से बचते हैं। आरोपी मेरे पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी..."
हाईकोर्ट ने इस आधार पर अग्रिम जमानत दी थी कि रेड्डी के खिलाफ बड़ी साजिश में उनकी भागीदारी साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है।
एसएलपी क्या कहती है?
एसएलपी का तर्क है कि यह मामला वाईएस अविनाश रेड्डी की ओर से "स्पष्ट असहयोग" के मामले से संबंधित है, जो पिछले तीन नोटिसों के अनुसार सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसमें कहा गया कि जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, तब भी उनके और उनके "बड़ी संख्या में समर्थकों/गुंडों" के कारण बाधा के कारण संभव नहीं था, जो अस्पताल के बाहर डेरा डाले हुए थे, जहां उन्होंने अपनी मां के कथित स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में बहाने से गिरफ्तारी से बचने के लिए शरण ली थी।
यह कहते हुए कि रेड्डी आंध्र प्रदेश में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से संसद सदस्य थे, एसएलपी का तर्क है कि इस मामले के अन्य अभियुक्तों के साथ राज्य मशीनरी और वर्तमान सत्तारूढ़ दल के शक्तिशाली लोगों की सहायता से उन्होंने प्रभावित किया। उन्होंने जांच के साथ-साथ गवाहों को लगातार धमकाना और प्रभावित करना जारी रखा।
एसएलपी में आगे यह तर्क दिया गया,
"आरोपी सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें और मामले दर्ज करवाकर जांच को बाधित कर रहे थे, गवाहों को राज्य मशीनरी और सत्ता पक्ष के शक्तिशाली लोगों की सहायता से धमकाया और प्रभावित किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता और उसकी मां (पीड़ितों) को इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए विवश किया गया। इस माननीय न्यायालय ने कडप्पा, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद, तेलंगाना में मुकदमे को ट्रांसफर करने की कृपा की।"
इसमें यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई की याचिका पर इस मामले में आरोपी को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह गवाहों को प्रभावित कर रहा था।
यह तर्क देते हुए कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष दिए थे जो तथ्यात्मक रूप से गलत थे, याचिका में कहा गया कि यह आदेश जांच की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करेगा।
मामले की पृष्ठभूमि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी की 2019 में कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की शुरुआत में राज्य अपराध जांच विभाग के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच की। लेकिन जुलाई 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया, जिसने अक्टूबर 2021 में आरोप पत्र और जनवरी 2022 में पूरक आरोप पत्र दायर किया।
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मुकदमे को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि उनकी पत्नी और बेटी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के पटरी से उतरने की आशंकाएं उचित हैं।